Pre Marital Sex: इंडोनेशिया में शादी से पहले किया सेक्स तो माना जाएगा अपराध, जानिए क्या है प्लान

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Dec 02, 2022, 05:07 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर

Pre Marital Sex in Indonesia: इंडोनेशिया की सरकार जल्द ही ऐसा कानून बनाने वाली है जिसके तहत शादी से पहले सेक्स करना अपराध माना जाएगा.

डीएनए हिंदी: शादी से पहले सेक्स को लेकर इंडोनेशिया की सरकार (Indonesia Government) नया कानून लाने की तैयारी में हैं. इंडोनेशिया की संसद में एक नया क्रिमिनल कोड (Criminal Code) पास होने वाला है जिसके तहत शादी से पहले सेक्स (Sex Before Marriage) को अपराध माना जाएगा. ऐसा करने वाले लोगों को एक साल जेल की सजा भी सुनाई जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही इंडोनेशिया की संसद 'द ड्राफ्ट क्रिमिनल कोड (RKUHP)' पास करने वाली है.

इस क्रिमिनल कोड के आर्टिकल 413 के पैराग्राफ 1 में लिखा गया है, 'कोई भी शख्स अगर किसी ऐसे शख्स से सेक्स करता है जो कि उसका पति या पत्नी नहीं है तो उसे व्यभिचार का दोषी माना जाएगा. ऐसी स्थिति में उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या उसे एक साल की सजा सुनाई जाएगी.' हालांकि, इसमें एक शर्त रखी गई है कि कार्रवाई तभी होगी जब ऐसा करने वाले के पति या पत्नी व्यभिचार की शिकायत दर्ज कराएं या फिर आरोपी के नाबालिग होने की स्थिति में उसके माता-पिता की ओर से शिकायत दर्ज कराई जाए.

यह भी पढ़ें- भारत से कितना महंगा है अमेरिका में रहना, समझिए रोटी, कपड़ा और मकान का खर्च

वापस ली जा सकेगी शिकायत
यह भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही शुरू होने से पहले, आर्टिकल 144 के तहत ऐसी शिकायतों को वापस भी लिया जा सकेगा. इंडोनेशिया के कानून मंत्री एडवर्ड उमर शरीफ ने कहा, 'हमें गर्व है कि हम ऐसा क्रिमिनल कोड लाने वाले हैं जो इंडोनेशिया के संस्कारों को मानने वाला है.'

यह भी पढ़ें- क्या आपको पता है खतरनाक मंकी पॉक्स वायरस का नया नाम? दक्षिण भारत में फैला चुका है दहशत

आपको बता दें कि इंडोनेशिया में देश या राष्ट्रपति का अपमान करना या सरकारी विचारधारा का विरोध करना प्रतिबंधित है. मुस्लिम बाहुल्य देश इंडोनेशिया में ऐसे सैकड़ों कानून हैं जो महिलाओं, अल्पसंख्यकों और LGBT कम्युनिटी के लोगों के साथ बड़े स्तर पर भेदभाव करते हैं. संसद जो नया कानून लाने वाली है वह इंडोनेशिया के नागरिकों के साथ-साथ उस देश की यात्रा करने वाले लोगों पर भी लागू होगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.