Vijay Mallya के खिलाफ सोमवार को आएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है भगोड़े कारोबारी को सजा

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 09, 2022, 09:27 PM IST

विजय माल्या के खिलाफ अदालत के आदेश का उल्लंघन कर अपने बच्चों को मोटी रकम भेजने का आरोप है. अदालत की इसी अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी माना है.

डीएनए हिंदी : सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को भगोड़ा घोषित किए जा चुके कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) के खिलाफ अवमानना मामले (contempt case) में फैसला सुनाएगा. माल्या को 2017 में अदालत से जानकारी छिपाने के आरोप में दोषी पाया गया था. अब इसी मामले में जस्टिस यूयू ललित (UU Lalit), जस्टिस रविंद्र एस. भट (PS Narasimha) और जस्टिस पीएस नरसिम्हा (PS Narasimha) की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बेंच सोमवार को अपना निर्णय सुनाएगी.

10 मार्च को रिजर्व रखा था ऑर्डर, नाराज है कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में 10 मार्च को सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन तब बेंच ने अपना डिसिजन रिजर्व रख लिया था. टॉप कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोट किया था कि माल्या ब्रिटेन (United Kingdom) में एक 'स्वतंत्र आदमी' की तरह व्यवहार कर रहा है और वहां माल्या के खिलाफ चल रही कार्यवाही के बारे में भारतीय अदालत को कोई जानकारी नहीं मिल रही है. इसे लेकर बेंच ने नाराजगी भी जताई थी.

एमिकस क्यूरी ने दो आरोपों में दोषी माना था माल्या को

इस मामले में सु्प्रीम कोर्ट बेंच की एमिकस क्यूरी के तौर पर मदद कर रहे सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने माल्या को दो आरोपों में दोषी माना था- पहला संपत्ति की सही जानकारी नहीं देना और कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से दिए आदेश का उल्लंघन करना.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही कहा था कि वह बहुत लंबा इंतजार कर चुका है और अब माल्या को ब्रिटेन से भारत लाए जाने का और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है. इसके बाद ही कोर्ट ने उसके खिलाफ अवमानना मामले में सजा सुनाए जाने के लिए सुनवाई करने का निर्णय लिया था. 

अपने बच्चों के नाम 40 अरब डॉलर ट्रांसफर करने का दोष सिद्ध

टॉप कोर्ट ने माल्या को 40 अरब डॉलर की रकम अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी माना है. यह ट्रांसफर अदालत की तरफ से रोक लगाए जाने के बावजूद किया गया था. 

बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज दबा रखा है माल्या ने

विजय माल्या के खिलाफ बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स के नाम पर बैंकों से फर्जी तरीके से कर्ज लेने और उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दूसरे कामों में इस्तेमाल करने का आरोप है. बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज माल्या के ऊपर बकाया था, जिसे लेकर मुकदमे दर्ज होने के बाद राज्य सभा सांसद होने के बावजूद वह ब्रिटेन फरार हो गया था. सबसे ज्यादा कर्ज भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का बकाया है. भारतीय एजेंसियां माल्या को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने की कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए वहां कोर्ट में मुकदमा चल रहा है.

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