क्या इजरायली PM नेतन्याहू होंगे गिरफ्तार? जानें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्यों जारी किया अरेस्ट वारंट

Written By मीना प्रजापति | Updated: Nov 21, 2024, 07:03 PM IST

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध के लिए गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध के लिए गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ICC ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों जिनमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों के आरोप शामिल हैं, लगाए गए हैं.  

नेतन्याहू पर ये हैं आरोप
ICC ने अपने बयान में कहा, 'कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने कहा, 'हमने आंकलने किया कि यह मानने के उचित आधार हैं कि नेतन्याहू और गैलेंट गाजा की नागरिक आबादी के खिलाफ जानबूझकर हमलों को निर्देशित करने के युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार हैं.' 

बयान में कहा गया है कि कोर्ट को यह मानने के लिए 'उचित आधार' मिले हैं. नेतन्याहू और गैलेंट पर युद्ध के एक तरीके के रूप में भुखमरी का युद्ध अपराध, हत्या, उत्पीड़न और अन्य अमानवीय कृत्यों जैसे मानवता के खिलाफ अपराध जैसे आरोप लगे हैं. 

हमास नेता के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट
आईसीसी ने हमास नेता मोहम्मद दीब इब्राहिम अल-मसरी (जिन्हें मोहम्मद दीफ के नाम से भी जाना जाता है) के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया. कोर्ट  ने हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद अल-मसरी के लिए 'मानवता के खिलाफ कथित अपराधों और इजरायल-फिलिस्तीन के क्षेत्र में किए गए युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला किया.'  इसने उन पर हत्या, यातना, बलात्कार और यौन हिंसा के अन्य रूपों सहित अपराधों का भी आरोप लगाया.


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हालांकि, इजराइल ने जुलाई में दक्षिणी गाजा में हवाई हमले में डेफ को मारने का दावा किया है, लेकिन ICC ने वारंट के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, यह कहते हुए कि यह 'यह निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है कि [वह] मारा गया है या जीवित है.' 


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