अमेरिका (USA) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर एक अमेरिकन कोर्ट (US Court) ने 354.9 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है. उन्हें सिविल फ्रॉड केस (Civil Fraud Case) में दोषी पाया गया है.
न्यूयॉर्क कोर्ट (New York) ने शुक्रवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऋणदाताओं को धोखा दिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कुल संपत्ति को धोखाधड़ी से बढ़ाकर दिखाया है. अब ट्रंप को कुल 354.9 मिलियन डॉलर जुर्माने के तौर पर देना होगा.
खतरे में डोनाल्ड ट्रंप का साम्राज्य
कोर्ट के इस फैसले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का रियल एस्टेट साम्राज्य खतरे में आ गया है. मैनहट्टन कोर्ट में इस केस की सुनवाई करीब 3 महीने चली थी. जस्टिस आर्थर एंगोरोन ने ट्रम्प पर कई प्रतिबंध लगाए हैं.
अब ट्रंप पर लगा ये बैन
डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति पद की दावेदारी ठोक रहे हैं लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें तीन साल के लिए न्यूयॉर्क के किसी भी निगम के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. ट्रम्प की वकील अलीना हब्बा ने कहा है कि वे अपीलेट कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ जाएंगी.
कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प के रियल एस्टेट साम्राज्य के स्तंभों को नियंत्रित करने वाली कंपनियों को विघटित करने के सितंबर के अपने पूर्व फैसले को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है क्योंकि वह ट्रम्प के व्यवसायों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र मॉनिटर को नियुक्त कर रहे हैं.
क्या है वह केस, जिसमें ट्रंप को लगा झटका
न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कोर्ट में केस फाइल किया था. इस केस में डोनाल्ड ट्रंप और उनके पारिवारिक व्यवसायों पर बैंकरों को बेहतर ऋण देने के लिए मूर्ख बनाने का आरोप है.
यह भी आरोप हैं कि एक दशक में प्रति वर्ष उनकी कुल संपत्ति 3.6 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ती चली गई.
डोनाल्ड ट्रंप कुल चार अन्य मामलों में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं. डोनाल्ड ट्रम्प ने मुकदमे को लेकर डेमोक्रेट जेम्स पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप मढ़ा है.