Dubai में भारतीय दंपति की हत्या करनेवाले पाकिस्तानी नागरिक को फांसी की सजा 

स्मिता मुग्धा | Updated:Apr 21, 2022, 11:11 PM IST

सांकेतिक चित्र

दुबई में भारतीय दंपति की हत्या करने वाले पाकिस्तानी नागरिक को फांसी की सजा दी गई है. दोषी ने बेरहमी से हीरेन अधिया और उनकी पत्नी की हत्या की थी. 

डीएनए हिंदी: दुबई में भारतीय दंपति की चाकूओं से हमला कर बेरहमी से हत्या करने वाले पाकिस्तानी के अपराध को यूएई की अदालत ने जघन्य माना है. अदालत ने दोषी पाकिस्तानी वर्कर को फांसी की सजा सुनाई है. दोषी शख्स भारतीय हीरेन अधिया के विला में पैसे चोरी करने के इरादे से घुसा था. कुछ दिन पहले ही उसने घर में जाकर मेंटनेंस का काम किया था. 

चोरी करने के इरादे से घुसा था विला में 
भारतीय दंपति के कत्ल के मामले में अदालत ने एक पाकिस्तानी वर्कर (26) को फांसी की सजा सुनाई है. मिली जानकारी के मुताबिक, दोषी एक ई-वर्कर है. पीड़ितों के विला में मरम्मत करन के लिए वह पहले गया था. वहां उसने घर में रखे हुए रुपये देख लिए थे. उन रुपयों को चोरी करने के लिए वह घात लगाकर घर में घुसा था. दंपति के जागने पर उसने उन पर चाकू से कई वार कर उन्हें मार डाला था. उसने पीड़ितों की बेटी पर भी हमला किया था लेकिन किस्मत से वह बच गई और पुलिस को सूचना देने में कामयाब रही थी. पीड़ितों की पहचान हिरेन अधिया और विधि अधिया के रूप में हुई थी. घटना 15 जून 2020 को अंजाम दी गई थी.

पूरी तैयारी की थी, सुपर मार्केट से खरीदा था चाकू
दोषी ने हिरेन अधिया पर करीब 10 बार और उनकी पत्नी पर 14 बार चाकू से वार किया था. घटना के 24 घंटे के भीतर ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. अपने बयान में दोषी ने गुनाह भी कबूल कर लिया था. उसने बताया कि उसने चोरी के लिए पूरी योजना बनाई थी. पहले उसने शारजाह सुपर मार्केट से एक चाकू खरीदा था. फिर एक ड्राइवर को 70 दिरहम (1500 रुपए) दिए ताकि उसे विला के पास छोड़ दे. उसके बाद उसने लोगों के सोने का इंतजार किया और फिर चोरी की थी. उसे लगा कि दंपति के कमरे में शायद ज्यादा पैसे हों और वह चुराने के लिए दाखिल हुआ. पीड़ित हीरेन अधिया की नींद खुल गई और उसने पति-पत्नी की हत्या कर दी.

कोर्ट ने अपराध को माना जघन्य 
दुबई की वेबसाइट में प्रकाशित खबर के अनुसार, कोर्ट ने इस अपराध को जघन्य मानते हुए कहा कि यह यूएई के मूल्यों के खिलाफ है. दोषी ने पहले दंपति के घर में मेंटनेंस का काम किया था और उसके बाद उनके विश्वास का फायदा उठाकर अपराध को अंजाम दिया है. कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. 

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