Imran Khan को रिहा होते ही फिर से किया गिरफ्तार, पढ़ें इस बार कैसे फंसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Aug 29, 2023, 04:22 PM IST

What is Cipher Case: इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए गोपनीय कूटनीतिक केबल का राजनीतिक उपयोग किया है.

डीएनए हिंदी: Imran Khan Latest News- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले (Toshakhan Case) में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने के कुछ ही घंटे बाद वे फिर मुश्किल में फंस गए हैं. उन्हें हाई कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहाई मिलने के महज कुछ ही घंटे बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है. इस बार उन्हें साइफर केस (Cipher Case) में गिरफ्तार किया गया है, जिसके तहत उनके खिलाफ ज्यादा संगीन जुर्म का आरोप है. उनके ऊपर प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान गोपनीय दस्तावेजों का राजनीतिक उपयोग करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है. इससे इमरान खान के एक बार फिर लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहने के आसार बन गए हैं.

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क्या है साइफर केस, जिसमें गिरफ्तार हुए हैं इमरान

इमरान खान को जेल से निकलते ही ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है. दरअसल इमरान खान के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने गोपनीय राजनयिक केबल (Cipher) का राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया है. Cipher वे गोपनीय सूचनाएं होती हैं, जिसके जरिये दो मित्र देश एक-दूसरे के बारे में अपने जासूसों से मिली जानकारी साझा करते हैं. ये बेहद गोपनीय होती हैं और इन तक प्रधानमंत्री के अलावा चुनिंदा लोगों की ही पहुंच होती है. ये जानकारियां कभी भी सार्वजनिक नहीं की जाती हैं. इमरान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान अपनी सरकार बचाने के लिए ये गोपनीय सूचनाएं संसद में सार्वजनिक की हैं. इमरान ने दरअसल अपनी सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के लिए अमेरिकी सरकार पर आरोप लगाया था. इस दौरान उन्होंने कई गोपनीय सूचनाएं सार्वजनिक की थी.

अब क्या होगा इमरान का

इमरान खान को फिलहाल न्यायिक हिरासत में फिर से जेल भेज दिया गया है. उन्हें बुधवार (30 अगस्त) को कोर्ट में पेश किया जाएगा. इस गिरफ्तारी से इमरान खान के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए लगा पांच साल का प्रतिबंध फिर से लागू हो गया है. इस प्रतिबंध के कारण वे जल्द होने जा रहे आम चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे.

हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी थी जेल की सजा

इससे पहले मंगलवार सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में बड़ राहत दे दी थी. हाई कोर्ट ने 70 साल के इमरान को इस मामले में निचली अदालत से मिली 3 साल कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया था और इमरान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. इमरान पर तोशाखाना मामले में आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर विदेशों से मिले तोहफों को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराकर बेच दिया है. पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) के चेयरमैन इमरान को इस मामले में 5 अगस्त को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी.

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