Imran Khan Arrest: महिला जज को दी थी धमकी, अब पूर्व पाक पीएम इमरान खान होंगे गिरफ्तार, हेलिकॉप्टर से ले जाएंगे लाहौर से इस्लामाबाद

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Mar 13, 2023, 05:56 PM IST

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Non-Bailable Arrest Warrant For Imran Khan: पीटीआई चीफ इमरान के खिलाफ जारी वारंट गैरजमानती है यानी उनकी गिरफ्तारी तय है.

डीएनए हिंदी: Pakistan News- पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कानूनी फंदा लगातार कसता जा रहा है. अब उनके खिलाफ एक और मुकदमे में गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है. यह वारंट गैर-जमानती है, जिसे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इमरान पर एक जज को धमकी देने के मामले में सोमवार को जारी किया है. Dawn News की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान पर आरोप है कि पिछले साल एक रैली में उन्होंने एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट व सेशल जज और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को धमकाने वाली भाषा का उपयोग किया है. वारंट जारी करते हुए सेशन जज राणा मुजाहिद रहीम ने पुलिस को इमरान खान को गिरफ्तार कर 29 मार्च से पहले कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. 'जियो न्यूज' ने दावा किया है कि लाहौर पुलिस और रेंजर कमांडो का एक दस्ता इमरान खान के लाहौर के जमान पार्क स्थित घर पर पहुंच चुका है. उन्हें गिरफ्तारी के बाद हेलिकॉप्टर से इस्लामाबाद लाए जाने की योजना है. इमरान खान के खिलाफ पिछले 11 महीने के दौरान 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें हत्या से लेकर आतंकवाद से संबंध जैसे आरोप उन पर लगाए गए हैं.

पिछले साल अगस्त में दर्ज हुआ था केस

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ पिछले साल अगस्त में मुकदमा दर्ज हुआ था. उन पर इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जेबा चौधरी और टॉप पुलिस ऑफिसर्स को धमकी देने का आरोप लगा था. आरोप है कि रैली के दौरान इमरान ने उन्हें अपनी पार्टी के प्रति दुराग्रहों के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. साथ ही इमरान ने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार के लिए भी जज जेबा व पुलिस अफसरों को जिम्मेदार ठहराया था. इमरान ने आरोप लगाया था कि गिल को ज्युडिशियल कस्टडी में टार्चर किया गया है. इसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अदालती कार्यवाही की अवमानना का मामला शुरू किया था. साथ ही उनके खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक केस भी दर्ज किया गया था. 

सितंबर में मांग ली थी इमरान ने माफी

इस मामले में पिछले साल सितंबर में इमरान खान ने सेशन जज की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जेबा चौधरी से माफी मांग ली थी. इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद के आरोप हटा दिए थे. हालांकि इस मामले में उनके खिलाफ एक अन्य FIR भी रजिस्टर्ड की गई थी. इस FIR पर ही अब सेशन जज ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं.

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