डीएनए हिंदी: भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव लंबे समय से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है. जाधव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक गया. अब इस मामले में पाकिस्तान ने भारत से कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने का आग्रह किया है.
13 अप्रैल तक का समय
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने गुरुवार को भारत से कुलभूषण जाधव के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा है ताकि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को लागू किया जा सके. पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने जाधव को कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए भारत को 13 अप्रैल तक का समय दिया है.
समाचार आउटलेट के अनुसार, IHC के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय ने पाकिस्तानी न्यायिक प्रणाली में विश्वास जताया है. इसके साथ ही मृत्युदंड की समीक्षा करने का मामला पाकिस्तान पर छोड़ दिया है.
पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने जाधव के संबंध में भारत से हुए संपर्क के बारे में अदालत को जानकारी दी. रिपोर्ट के मुताबिक, एजीपी से कहा गया कि इस मामले में पिछले साल दिसंबर में एक अधिनियम पारित किया गया है जिसके अनुसार कानून मंत्रालय एक विदेशी नागरिक के खिलाफ याचिका दायर कर सकता है.
कौन हैं कुलभूषण जाधव?
51 वर्षीय जाधव मौत की सजा पर सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं. पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था. भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया था. भारत का कहना है कि उनका अपहरण चाबहार के ईरानी बंदरगाह से किया गया था. भारत ने मौत की सजा और जाधव को कांसुलर एक्सेस से इनकार करने के खिलाफ 2017 में ICJ से संपर्क किया था.