Russia-Ukraine War पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला, रूस तुरंत रोके यूक्रेन पर हमला

स्मिता मुग्धा | Updated:Mar 16, 2022, 11:15 PM IST

रूस और यूक्रेन के बीच 3 हफ्तों से जारी संघर्ष पर आज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी अपना फैसला दिया है. आईसीजे ने तत्काल युद्ध रोकने का निर्देश दिया है.

डीएनए हिंदी: यूक्रेन पर रूस के हमले और पिछले 21 दिनों से जारी संघर्ष पर आज अंतरराष्ट्री न्यायालय ने भी फैसला दिया है. उम्मीद के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने रूस को तत्काल युद्ध रोकने का निर्देश दिया है. हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि इस निर्देश को मानने के लिए पुतिन आसानी से तैयार हो जाएंगे. अब देखना है कि फैसले पर रूस का क्या रुख रहता है.

ICJ ने कहा, 'मौजूदा हालात से हम बहुत चिंतित हैं'
रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 21 दिनों से जारी युद्ध पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रूस से यूक्रेन में अपने हमलों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है. आईसीजे ने अपने आदेश में कहा कि रूस और यूक्रेन इस विवाद को यहीं रोक दें और संघर्ष आगे नहीं बढ़ाएं. मामले की सुनवाई करने वाले जज ने कहा कि यूक्रेन में रूस के बल प्रयोग को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बेहद चिंतित है. 

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मौजूदा हालात को विश्व समुदाय के लिए खतरनाक बताया
आईसीजे ने कहा कि वह यूक्रेन में रूस की ओर से बल प्रयोग पर बेहद चिंतित है. इस संघर्ष की स्थिति ने  अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए कुछ बेहद गंभीर मुद्दों को जन्म दिया है. जज जोआन डोनोग्यू ने अदालत का फैसला पढ़ते हुए कहा कि यूक्रेन में हो रही मानव त्रासदी के बारे में अदालत को पूरी जानकारी है. कोर्ट ने रूस और यूक्रेन को मौजूदा विवाद को आगे न बढ़ाने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि रूस की ओर से कोई भी पक्ष इसमें दखल न दे. कोर्ट को जो भी फैसला होगा, वह सभी के लिए मानना अनिवार्य है. 

जेलेंस्की ने बताया यूक्रेन की जीत 
फैसले के बाद जेलेंस्की के ट्विटर अकाउंट से खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया गया है. जेलेंस्की ने कहा कि न्यायालय से जिसकी उम्मीद थी वैसा ही निर्देश आया है. बता दें कि आज जेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों को भी संबोधित किया था. उनके भावुक अपील और भाषण की खासी तारीफ भी हो रही है. 

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