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New GST guideline: केवल जीएसटी-रजिस्टर्ड किरायेदारों को रेंट पर देना होगा 18% कर, यहां जानें पूरी डिटेल

एक GST पंजीकृत व्यक्ति को रहने के लिए एक आवासीय घर किराए पर देना अब जीएसटी के दायरे में है. इसकी अधिसूचना इसी सप्ताह जारी की गई थी जिसमें आवासीय घर या कमरा या अपार्टमेंट किराए पर देने की सेवा पर 18% की दर से जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया गया है.

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GST on Rent

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डीएनए हिंदी: टैक्स का बोझ मकान मालिक पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर पड़ रहा है जिसने मकान किराए पर लिया है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किराएदार को किराए पर अपनी ओर से 18% जीएसटी (GST) देना होता है. वरिष्ठ कर सलाहकार आरएस गोयल ने कहा कि प्रावधान में यह स्पष्ट है कि जब आवासीय उपयोग के लिए एक आवासीय घर लिया जा रहा है तो उस पर जीएसटी लगाया जाएगा.

वर्तमान में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपना आवासीय अपार्टमेंट या आवासीय घर या आवासीय कमरा किसी व्यक्ति को किराए पर देता है तो मकान मालिक को जीएसटी से छूट दी गई है और आवासीय घर का उपयोग किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए किया जा सकता है. हालांकि फिर भी उस पर 18% की दर से टैक्स देना पड़ता है लेकिन अब अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं और अपने परिवार के साथ रहने के लिए घर या फ्लैट या कमरा भी किराए पर लेते हैं और अपने व्यवसाय के नाम पर रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो उस पर किराए के साथ जीएसटी भी देना होगा.

यह भी पढ़ें:  ITR Old Tax Filing: दो साल पुराना टैक्स भरने का मिला मौका, जानिए क्या हैं नियम

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