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अब होटल और रेस्तरां में वसूला जाए सर्विस चार्ज तो ऐसे करें तुरंत शिकायत, जानें क्या है नया नियम

Service Charge Rule: सर्विस चार्ज को लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नया नियम जारी किया है. इसके बाद होटल और रेस्तरां जबरन सर्विस चार्ज की वसूली नहीं कर पाएंगे.

अब होटल और रेस्तरां में वसूला जाए सर्विस चार्ज तो ऐसे करें तुरंत श��िकायत, जानें क्या है नया नियम

Food Bill And Service charge

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डीएनए हिंदी: सोमवार को एक बड़ी खबर आई. खबर ये है कि अब आपको होटल या रेस्तरां में खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज नहीं देना होगा. इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अब होटल और रेस्तरां आपसे जबरन सर्विस चार्ज की वसूली नहीं कर सकते हैं. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इसे लेकर अब निर्देश जारी कर दिया है. इसमें बताया गया है कि किसी भी नाम से होटल या रेस्तरां सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे. जानते हैं क्या है नया नियम, क्या होता है सर्विस चार्ज और अब आप क्या कर सकते हैं जबरन इस चार्ज की वसूली पर शिकायत-

क्या है सर्विस चार्ज से जुड़ा नया निर्देश
सीसीपीए (Central Consumer Protection Authority) के नए निर्देश के अनुसार अब सर्विस चार्ज को खाने के बिल में भी नहीं जोड़ा जा सकता है. अगर कोई भी होटल इसको खाने के बिल में जोड़ेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. बता दें कि सीसीपीए का गठन ग्राहक अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार गतिविधियों और गुमराह करने वाले विज्ञापनों से संबंधित मामलों के निपटान को लेकर उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के तहत किया गया है.

क्यों बनाया गया है सर्विस चार्ज (Service Charge) से जुड़ा यह नया नियम
जबरन सर्विस चार्ज की वसूली को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच सीसीपीए ने उपभोक्ता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नए नियम बनाए हैं. नियमों में यह भी साफ किया गया है कि कोई भी होटल और रेस्तरां जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता, ग्राहक चाहें तो स्वेच्छा से यह चार्ज अपने विवेक के आधार पर दे सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- क्या आप Restaurant Service Charge देते हैं, यहां जानिए उससे जुड़े कुछ नियम

क्या होता है सर्विस चार्ज?
जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है. इस चार्ज को ही सर्विस चार्ज कहा जाता है. होटल या रेस्तरां में जब खाने के बिल के साथ यह सर्विस चार्ज भी लिया जाता था. अक्सर लोग खाने के बिल में इस सर्विस चार्ज पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह बिल में सबसे नीचे की ओर लिखा होता है. खाने के बिल का 5% सर्विस चार्ज के रूप में लिया जाता रहा है. अब CCPA की ओर से इस पर रोक लगा दी गई है. 

अब वसूला जाए सर्विस चार्ज तो इस नंबर पर करें शिकायत
यदि अब आपको होटल या रेस्तरां के बिल में सर्विस चार्ज की वसूली दिखे तो आप इसे बिल राशि से हटाने के लिए कह सकते हैं. यदि जबरन इसकी वसूली की जाए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके आप तुरंत शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा उपभोक्ता आयोग में भी इस बारे में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

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