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Ajab Gajab News: पैसों के लिए रेलवे को चूना लगा रहा था पैंट्री मैनेजर, हरकत जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

Indian Railway News: पैंट्री कार मैनेजर को रेलवे पुलिस ने रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया है. वह ऐसा तरीका अपना रहा था, जिससे ट्रेन लेट हो जाती थी. 

Ajab Gajab News: पैसों के लिए रेलवे को चूना लगा रहा था पैंट्री मैनेजर, हरकत जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

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डीएनए हिंदी: Bhopal News- पैसा कमाना सभी को पसंद है. लोग इसके लिए तरह-तरह के अनूठे आइडिया भी यूज करते हैं, लेकिन अब सामने आए एक केस ने सभी को हैरान कर दिया है. एक ट्रेन की पैंट्री कार का मैनेजर महज इसलिए चेन पुलिंग कर उसे लेट करा देता था ताकि उसका सारा खाना बिक जाए और उसकी कमाई बढ़ जाए. लगातार ट्रेन के लेट होने पर की गई जांच में इस पैंट्री कार मैनेजर को रेलवे पुलिस ने रंगेहाथ दबोच लिया है. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है.

रेलवे पुलिस कर रही थी जांच

दरअसल यह मामला भोपाल से चलने वाले काशी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15017 का है. यह ट्रेन भोपाल रेल मंडल के खंडवा से इटारसी रेल खंड पर लगातार लेट हो रही थी. इसका कारण इटारसी से पहले होने वाली चेन पुलिंग को पाया गया, जिसके चलते ट्रेन का प्रेशर टूट जाता था और उसे दोबारा आगे चलने में बहुत देर लगती थी. भोपाल रेल मंडल के पीआरओ सूबेदार सिंह ने मीडिया को बताया कि काशी एक्सप्रेस में लगातार चेन पुलिंग की जांच रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) कर रही थी.  RPF ने सुरक्षा बल आउटपोस्ट बानापुरा के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र और सिपाही सविता नंदन पवार को गोपनीय निगरानी पर लगाया.  ने गुप्त रूप से निगरानी रखना शुरू कर दिया था.

रंगेहाथ पकड़ लिया पैंट्री मैनेजर

इन दोनों ने पाया कि ट्रेन में खंडवा से बनापुरा के बीच चार बार चेन पुलिंग की गई. उन्होंने टिमरनी से बनापुरा के बीच पैंट्री कार मैनेजर सूरत सिंह को चेन पुलिंग करते हुए रंगेहाथ दबोच लिया. सूरत सिंह उत्तर प्रदेश के जिला महोबा का रहने वाला है. पूछताछ में उसने बताया कि चेन पुलिंग करने से ट्रेन थम जाती थी और तय समय से देरी से इटारसी स्टेशन पहुंचती थी. ऐसा होने से उसकी पैंट्री का ज्यादातर खाना ट्रेन के अंदर लोग खरीद लेते थे. गाड़ी के समय पर पहुंचने पर यात्री खाना नहीं खरीदते थे. इसी कारण उसने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए चेन पुलिंग करना शुरू किया था. पैंट्री कार मैनेजर के विरुद्ध रेल अधिनियम के तहत धारा 141, 145 में मामला दर्ज किया गया है. 

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