Mosque Survey: सभी पुरानी मस्जिदों का हो सर्वे, गोपनीय रहे प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: May 28, 2022, 07:07 AM IST

सुप्रीम कोर्ट

याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट देश की सभी पुरानी मस्जिदों का सर्वे कराने के लिए ASI या दूसरी किसी सरकारी एजेंसी को निर्देश दे.

डीएनए हिंदी: बीते कई दिनों से ज्ञानवापी और कुतबमीनार परिसर में मौजूद मस्जिदों को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर हो गई है. इस याचिका में देश की मशहूर औऱ खास मस्जिदों का गुप्त सर्वे कराने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि देश की उन मस्जिदों का गुप्त सर्वे कराया जाए जिनमें कुआं या तालाब बना हुआ है. ये याचिका दिल्ली के वकील शुभम अवस्थी और सप्त ऋषि मिश्रा की ओर से दायर की गई है. 

क्या है याचिका में मांग
याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट देश की सभी पुरानी मस्जिदों का सर्वे कराने के लिए ASI या दूसरी किसी सरकारी एजेंसी को निर्देश दे. इस याचिका को कोर्ट में पेश किया है वकील विवेक नारायण शर्मा ने. उनका कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में एक तालाब में शिवलिंग मिला है. इस तालाब का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने से पहले वजू के लिए करते थे. नमाज पढ़ने से पहले यहां हाथ पैर धोए जाते हैं.

ये भी पढ़ें-  Gyanvapi Masjid: 'जुमे की नमाज के लिए घर से वजू करके आएं', ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की चिट्ठी, पुलिस भी अलर्ट

जाहिर है कि यह हिंदू धर्म और देवताओं में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं का अपमान है. याचिका में आशंका जाहिर की गई है कि ऐसा दूसरी मस्जिदों में भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि  इन सभी जगहों का गोपनीय सर्वे (Mosque Survey) हो, ताकि अगर कोई दूसरे धर्म का धार्मिक अवशेष मिलता है तो उसको सुरक्षित रखा जाए.

गोपनीय सर्वे की मांग
इस याचिका में यह भी कहा गया है कि सर्वे को गोपनीय तरीके से करवाया जाए. सर्वे की प्रकिया गोपनीय रहना इसलिए जरूरी है ताकि देश में किसी भी तरह की सांप्रदायिक या सामुदायिक नफरत और हिंसा ना फैले. यह भी कहा गया है कि किसी भी नतीजे के आने तक मस्जिदों में इस्तेमाल हो रहे वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए. इस दौरान ऐसी जगहों पर किसी और को दखल देने की इजाज़त न हो.

ये भी पढ़ें-  ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद हटाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में नई अर्जी दाखिल

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.