खाड़ी देश के शहर दुबई जाने वाले भारतीय टूरिस्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, जो वहां घूमने के साथ ही सोना भी खरीदते हैं, जो वहां भारत से सस्ता है.
दुबई से सोना साथ लेकर आते समय कई बार ऐसे टूरिस्ट्स कस्टम ड्यूटी के नियमों की सही जानकारी नहीं होने से एयरपोर्ट पर फंस जाते हैं.
दुबई से सोना लेकर आने के कुछ नियम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBDT) ने तय कर रखे हैं.
दुबई से पुरुष पैसेंजर 20 ग्राम सोना (अधिकतम कीमत 50,000 रुपये) साथ ला सकता है. इससे ज्यादा वजन हुआ तो कस्टम ड्यूटी देनी होगी.
पुरुष पैसेंजर को 20 से 50 ग्राम सोने के लिए 3%, 50 से 100 ग्राम सोने के लिए 6% और इससे ज्यादा सोने के लिए 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है.
दुबई से आ रही महिला अपने साथ 40 ग्राम सोना (अधिकतम कीमत 1 लाख रुपये) ला सकती है. ये सोने के सिक्के, ज्वैलरी या गोल्ड बार हो सकती है.
महिला पैसेंजर को 40 से 100 ग्राम सोने पर 3%, 100 से 200 ग्राम सोने पर 6% और इससे ज्यादा वजन के सोने पर 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है.
अपने 15 साल से कम उम्र बच्चे को आप 40 ग्राम वजन तक की टैक्स फ्री गोल्ड ज्वैलरी पहनाकर ला सकते हैं, लेकिन आपको बच्चे और अपनी रिलेशनशिप का सबूत दिखाना होगा.
बच्चे की ज्वैलरी का वजन यदि ज्यादा है तो 40 से 100 ग्राम सोने पर 3%, 100 से 200 ग्राम सोने पर 6% और इससे ज्यादा वजन पर 10% कस्टम ड्यूटी देनी होगी.
यदि आप सोने के सिक्के ला रहे हैं, जिनका कुल वजन 100 ग्राम से कम है तो यह टैक्स फ्री होगा, लेकिन इससे ज्यादा वजन पर 10% ड्यूटी लगेगी.
दुबई से आ रहे यात्री के पास कस्टम अधिकारियों को दिखाने के लिए सोना खरीदने की पक्की रसीद, शुद्धता व क्वालिटी के सर्टिफिकेट होने चाहिए.
यदि कोई भारतीय अपने साथ दुबई से सोना लेकर आ रहा है तो उसे यह जानकारी यात्रा के समय एयरपोर्ट पर कस्टम को देनी होगी.