Mar 28, 2024, 06:34 PM IST

इन 7 तरीकों से मिल सकती है New Tax Regime में भारी छूट

Puneet Jain

साल 2023 बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स रिबेट के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था. इससे पहले यह रिबेट 5 लाख रुपये तक मिलती थी. 

कई लोगों को लगता है कि New Tax Regime में कोई छूट नहीं मिलती है. लेकिन ऐसा नहीं है आज हम आपको उन 7 तरीकों के बारे में बताएंगे जो आपके टैक्स को बिल्कुल खत्म कर देंगे. 

New Tax Regime में पहले छूट का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन 2023 बजट के बाद इसमें 50,000 रुपये तक की छूट हर स्लैब के टैक्सपेयर को मिलती है.

वहीं अगर टैक्सपेयर दिव्यांग श्रेणी से आते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी छूट मिलती है.

नौकरीपेशा टैक्सपेयर को ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट और ऑफिस के काम के लिए मिलने वाले अलाउंस पर भी छूट मिलती है. 

न्यू टैक्स रिजीम के तहत सरकारी नौकरी से VRS लेने पर मिली रकम के साथ ही ग्रैच्युटी और लीव एन्कैशमेंट पर भी छूट मिलती है.

अगर आपके किराये पर दिए गए घर पर होम लोन चल रहा है तो उसके इंटरेस्ट पर आप कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं.

अगर आपको 50000 रुपये तक के गिफ्ट मिलते हैं, तो आपको और ज्यादा छूट मिल सकती है. 

National Pension System (NPS) अकाउंट में निवेश करने वाले नौकरीपेशा लोग टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.