Aug 2, 2023, 05:47 PM IST

ITR नहीं कर पाए फाइल तो अब क्या करें, जानें कितना लगेगा जुर्माना

Manish Kumar

फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी.

अगर आप भी समय पर किसी कारणवश  ITR नहीं फाइल कर पाएं हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

ITR फाइल करने के लिए अभी आपके पास एक और मौका है.

आप दिसंबर 2023 तक अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन उससे जुड़े कुछ नियम जान लीजिए.

अब जो आप ITR फाइल करेंगे उस पर आपकी आय के अनुसार फाइन भी लगेगा. 

ITR फाइल करने वालों को 5000 रुपये तक की पेनल्टी भी चुकानी होगी.

जिन लोगों की आय 5 लाख रुपये या उससे कम है उनको 1 हजार रुपये का फाइन भरना होगा.

अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो लेट फीस के अलावा आपको उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा.

अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद ITR फाइल करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा.

ITR नहीं भरने या टैक्स चोरी करते हुए पकड़े जाने पर आपको 3 महीने से 2 साल तक की सजा भी हो सकती है.

अगर वहीं टैक्स चोरी की रकम 25 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको 6-7 साल की भी जेल हो सकती है.