Mar 30, 2024, 11:51 PM IST
1 अप्रैल से New Tax Rules, जानिए कितनी मिलेगी छूट
Anamika Mishra
एक अप्रैल से भारत में नया वित्त वर्ष शुरू होता है. ऐसे में जानते हैं कि टैक्स से जुड़े नियमों में क्या बदलाव होने वाले हैं.
देश में नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जा चुका है. ऐसे में आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा.
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वह ऑटोमेटिकली नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जाएगा.
अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए तक की इनकम पर नई टैक्स रिजीम में टैक्स Nil रहेगा.
सेक्शन-87A के तहत जो टैक्स रिबेट दी जाती थी उसे 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए कर दिया गया है.
नए टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की इनकम पर 0% टैक्स भरना पड़ेगा, वहीं 3 से 6 लाख तक की इनकम 5% टैक्स भरना होगा.
6 लाख से 9 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स का भुगतान करना होगा.
9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स देना होगा.
12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स देना होगा.
वहीं15 लाख से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स का भुगतान करना होगा.
Next:
जेल में रहते ही खत्म हुई इन 7 गैंगस्टर की कहानी
Click To More..