Jul 12, 2023, 03:11 PM IST

कार खरीदना महंगा तो दवाई और मूवी हॉल में खाना हुआ सस्ता, किन चीजों के बढ़े और घटे दाम?

Neha Dubey

मंगलवार को GST काउंसिल की मीटिंग हुई.

ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी कानून के दायरे में रखा गया है.

ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया.

मल्टी पर्पस कारों (MUV) पर 22 प्रतिशत कंपनसेशन सेस और एक्स्ट्रा 28 प्रतिशत GST लगाया जाएगा. 

सेडान कार पर 22 प्रतिशत सेस नहीं लगाया जाएगा.

कैंसर की इम्पोर्टेड दवाइयों पर जीएसटी नहीं लगेगा.

अब सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर सिर्फ 5 प्रतिशत GST लगेगा.

अनकुक्ड आइटम पर सिर्फ 5 प्रतिशत GST लगेगा.

इमिटेशन और जरी धागे पर 5 प्रतिशत का GST लगेगा.