Aug 5, 2023, 03:28 PM IST

ITR फाइल करने से पहले जान लें Income Tax वाले ऐसे पकड़ते हैं फर्जी Rent Receipt

Manish Kumar

अक्सर लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए आइटीआर फाइल करते समय नकली किराए की रसीद को जमा करते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक स्पेशल AI तकनीक के जरिए फर्जी रेंट रिसिप्ट को पकड़ रहा है. जिसके लिए 26 AS और AIS फॉर्म भी देखें जा रहें है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक स्पेशल AI तकनीक के जरिए फर्जी रेंट रिसिप्ट को पकड़ रहा है. जिसके लिए 26 AS और AIS फॉर्म भी देखें जा रहें है.

आपको बता दें कि इन दोनों फॉर्म में पैन कार्ड से जुड़ी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों के द्वारा दिए जा रहे रेंट रिसिप्ट को इन फॉर्म से मैच कर रहा है.

इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा का किराया भर रहा है तो उसे अपने मालिक का पैन कार्ड नंबर भी देना भी अनिवार्य होगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह भी चेक कर रहा है कि जितना किराया किसी व्यक्ति ने दिया है और उसे ITR में क्लेम कर रहा है. उतना लैंडलॉर्ड के पैन कार्ड में दर्ज हुआ है या नहीं.

क्लेम किए गए रेंट रिसिप्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को तुरंत नोटिस भेज रहा है.

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आइटीआर (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी.

हालांकि जो लोग अभी तक आइटीआर (ITR) फाइल नहीं कर पाएं हैं. उनके पास एक आखरी मौका है. वह लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आईटीआर (ITR) फाइल कर सकते हैं.