Congress के खाते फ्रीज कराने वाली Income Tax की धारा 13A क्या है
Kuldeep Panwar
देश में लोकसभा चुनाव 2024 की गहमागहमी के बीच कांग्रेस बड़ी मुसीबत में घिरी हुई है. देश की सबसे पुरानी पार्टी के बैंक खाते इनकम टैक्स ने फ्रीज कर रखे हैं.
कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा की साजिश बताया है और कहा है कि बैंक खाते फ्रीज होने से पार्टी के पास रेल टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं.
आरोप है कि पार्टी व उसके सहयोगी संगठनों के पास चुनावी पोस्टर छपवाने तक के पैसे नहीं बचे हैं. कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है.
भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को इनकम टैक्स की धारा 13A याद दिलाई है. आइए जानते हैं कि कांग्रेस के गले की हड्डी बनी धारा 13A क्या है?
दरअसल राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स कानून में टैक्स छूट दी गई है. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 13A के तहत ही दी जाती है.
जो पार्टी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-29A के तहत रजिसटर्ड हैं, उन्हें इनकम टैक्स कानून की धारा 13A के तहत 100% टैक्स छूट मिलती है.
इनकम टैक्स कानून में यदि राजनीतिक दलों को 100% टैक्स छूट है तो कांग्रेस कैसे इसमें फंस गई है? इस सवाल का जवाब भी हम बताते हैं.
कांग्रेस पर आरोप है कि पार्टी ने धारा-13A का पूरी तरह पालन नहीं किया है, जिसके चलते पार्टी इनकम टैक्स देनदारी के दायरे में फंस गई है.
दरअसल धारा-13A में राजनीतिक दलों के लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है. यह IT Return हर साल तय समयसीमा में फाइल करना होता है.
इनकम टैक्स की धारा-139(4B) के तहत टाइम पर रिटर्न दाखिल नहीं भरने पर आयकर छूट रद्द हो जाती है और दलों को आम संस्था की तरह टैक्स भरना पड़ता है.
राजनीतिक दलों के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-29C के तहत चुनाव आयोग को भी अपने बैंक अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट भेजनी पड़ती है.
इनकम टैक्स विभाग का आरोप है कि कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2017-18 में रिटर्न नहीं भरा और विभागीय नोटिसों की भी लगातार अनदेखी की है.
विभाग ने कांग्रेस पार्टी को वित्त वर्ष 1993-94 के लिए भी नोटिस भेजा है. पार्टी पर कुल 210 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड जनरेट की गई है.
इनकम टैक्स विभाग ने इस टैक्स डिमांड की वसूली के लिए लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और उसके संगठनों के बैंक खाते फ्रीज किए हैं.