Aug 7, 2023, 11:44 AM IST
एडवांस टैक्स एक तरह का इनकम टैक्स ही होता है जो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करना होता है.
इसे नॉर्मल टैक्स की तरह साल में एक बार जमा नहीं करना होता, बल्कि सालभर में इसको 4 किस्तों में चुकाया जाता है.
सेक्शन 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सालाना टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे अधिक है उनको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है.
एडवांस टैक्स नौकरी करने वाले लोगों, फ्रीलांसर, बिजनेसमैन आदि लोगों पर लागू होता है.
जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है और वह किसी तरह का बिजनेस नहीं करते हैं उन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता.
हर तिमाही के हिसाब से एडवांस टैक्स लोगों को भरना पड़ता है. इसकी डेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तय की जाती है.
फाइनेंशियल ईयर 2022 23 और 2023-24 के लिए 15 जून और 15 सितंबर 15 दिसंबर और 15 मार्च तय की गई है.
एडवांस टैक्स 4 किस्तो में भरा जाता है. पहली किस्त में 15 जून तक 15%, दूसरी में 15 सितंबर तक 45%, तीसरी में 15 दिसंबर तक 75% और मार्च 15 तक 100% तक एडवांस टैक्स चुकाना होता है.
समय से एडवांस टैक्स नहीं जमा कराने पर आप पर पेनल्टी चार्ज लगता है. इसके अलावा बची हुई टैक्स राशि पर भी ब्याज चुकाना पड़ता है.