रिटायरमेंट के बाद क्या नहीं कर सकते SC के चीफ जस्टिस?
Meena Prajapati
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं.
डीवाई चंद्रचूड़ की जगह जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे. वे सोमवार को पद संभालेंगे.
हालांकि, कई लोगों में इस बात की उत्सुकता रहती है कि आखिर सीजेआई रिटायरमेंट के बाद करते क्या हैं.
साथ ही लोग यह भी जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई और क्या नहीं कर सकते?
तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार भारत के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भारतीय अदालतों में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है.
न्यायालय में प्रैक्टिस पर प्रतिबंध इसलिए होता है ताकि कोर्ट में निष्पक्षता बनी रहे. हित टकराव न हो. न्यायाधीशों की गरिमा बरकरार रहे.
रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीश मध्यस्थता और सुलहकर्ता के रूप में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दे सकते हैं.
सेवानिवृत्त न्यायाधीश कानून शिक्षण, व्याख्यान देने या कानूनी लेखन में भी अपना योगदान देते हैं.
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्यपाल या सरकारी समितियों के सदस्य जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जा सकता है.