देश में IAS की नौकरी को ताकतवर और सम्मानित नौकरियों में से एक माना जाता है. यहां लाखों युवा आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं.
क्या आपको पता है कि एक आईएएस अफसर को नौकरी से कौन सस्पेंड कर सकता है और कौन उन्हें नौकरी से निकाल सकता है?
आज हम आपको आईएएस अधिकारी को नौकरी से हटाने या सस्पेंड करने से जुड़े सारे नियमों के बारे में बताएंगे.
जिस राज्य के लिए आईएएस अधिकारी काम कर रहा है, वहां की सरकार उसे सस्पेंड कर सकती है. वहीं अगर वह केंद्र सरकार के लिए काम कर रहा है तो केंद्र सरकार उन्हें सस्पेंड कर सकती है.
राज्य सरकार चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर को बिना केंद्र सरकार की अनुमति के सस्पेंड नहीं कर सकती.
अगर राज्य सरकार किसी ऑल इंडिया सर्विस अधिकारी को सस्पेंड कर रही है तो उसे 48 घंटे के अंदर कैडर कंट्रोल अथॉरिटी को चिट्ठी भेजकर इसकी जानकारी देनी होती है.
30 से अधिक दिन के सस्पेंशन के लिए भी राज्य को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है. इस तरह से सेंट्रल रिव्यू कमेटी की सिफारिश के बाद अधिकारी का सस्पेंशन 180 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है.
वहीं अगर कोई आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो जाता है तो उसे डीम्ड सस्पेंशन माना जाता है और इसके लिए राज्य को किसी तरह की कोई जानकारी केंद्र सरकार को नहीं देनी होती.
केवल राष्ट्रपति ही ऑल इंडिया सर्विसेस से जुड़े अधिकारियों को पद से टर्मिनेट कर सकते हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की तरफ से ही होती है.