Jul 23, 2024, 05:54 PM IST

नया या पुराना कौन सा Tax Regime आपकी जेब पर पड़ेगा भारी

Rahish Khan

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 का बजट पेश किया.

सरकार (Union Budget 2024) ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के साथ इनकम टैक्स स्लैब को बदल दिया है.

अब 3 लाख रुपये तक की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा. यानी 3 लाख रुपये तक 0% टैक्स होगा. 

लेकिन इससे ज्यादा की आय पर नए टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया है. आइये जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के फायदे क्या हैं.

न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक 0% टैक्स, ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.50 लाख रुपये तक 0% टैक्स था.

न्यू टैक्स रिजीम में 3-7 लाख रुपये तक 5% टैक्स, ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5-5 लाख रुपये तक 5% टैक्स था.

न्यू टैक्स रिजीम में 7-10 लाख रुपये तक 10% टैक्स, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5.10 लाख रुपये तक 20% टैक्स था.

न्यू टैक्स रिजीम में 10-12 लाख रुपये तक 20% टैक्स, ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 लाख रुपये अधिक 30% टैक्स था.

केंद्रीय बजट में New Tax Regime में 12-15 लाख रुपये तक 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स प्रावधान किया गया है.

दोनों टैक्स रिजीम की सबसे खास बात यह है कि New Tax Regime का चयन करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी.

वहीं, अगर पुराने टैक्स रिजीम का चयन करेंगे तो आप सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, हाउसिंग लोन पर ब्याज, हाउस रेंट आदि के बदले छूट मिलेगी.

आसान भाषा में समझें तो सेक्शन 80C में आप बच्चों के ट्यूशन फीस और LIC, PPF, एनएसी जैसे निवेश पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं.