Aug 12, 2023, 02:50 PM IST

Independence Day 2023: 15 अगस्त को फहराना है तिरंगा, तो जान लें ये नियम

DNA WEB DESK

15 अगस्त को अगर आप भी कहीं तिरंगा फहराने वाले हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें. 

गलत तरीके से तिरंगा फहराने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है. 

15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है.

जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है, तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं. 

तिरंगा फहराते समय यह ध्यान रखें कि यह भीगा न हो और न ही किसी प्रकार की उसे क्षति हुई है.

झंडे को पहले सिर्फ दिन के वक्त ही फहराया जा सकता था लेकिन अब 24 घंटे फहराया जा सकता है.

मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर तीन साल की जेल के साथ जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. 

झंडे का आकार आयताकार और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए. अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए.

किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को नहीं छूना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई और ध्वज नहीं लगाया जा सकता है.