Jul 19, 2024, 11:14 PM IST

भारत में किसको गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस

Sumit Tiwari

वैसे तो भारत में हर व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पावर पुलिस के पास होती है.

लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता

संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत किसी भी पदासीन राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

कोई भी अदालत पदाधिकारी राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ कोई आदेश नहीं जारी कर सकती.

राज्यपाल और राष्ट्रपति को सिविल और क्रिमिनल, दोनों ही मामलों में छूट मिलती है. 

हालांकि पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता हैं. 

वहीं प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तारी में छूट रहती हैं. 

लेकिन इन लोगों को ये छूट केवल सिविल मामलों में रहती है. क्रिमिनल मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता हैं.