Sep 8, 2024, 04:15 PM IST
चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर होता है कितने का चालान
Kuldeep Panwar
भारत में बहुत सारे लोगों को आपने बाइक या स्कूटर पर अमू्मन जूते की जगह हवाई चप्पल या स्लीपर पहनकर ड्राइव करते हुए देखा होगा.
क्या आप जानते हैं कि ट्रैफिक नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को चप्पल या स्लीपर पहनकर बाइक-स्कूटर चलाने की इजाजत है या नहीं?
क्या मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के मुताबिक चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए पकड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है?
दरअसल, चप्पल पहनकर बाइक या स्कूटर चलाने की मनाही सुरक्षा कारणों से दी जाती है. इस स्थिति में पैरों की ब्रेक पर ग्रिप कम होती है.
चप्पल पहनकर बाइक चलाते समय यदि अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत पड़े तो कम ग्रिप के कारण आपके पांव ब्रेक पर फिसल सकते हैं.
फिसलन वाली या गीली सड़क पर चप्पल पहनकर बाइक रोकने की जरूरत पड़ने पर आपके पैर फिसल सकते हैं, जिससे आप गिर सकते हैं.
चप्पल पहनकर वाहन चलाते समय यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो आपके पैरों पर ज्यादा एक्सपोज के कारण अधिक चोट लग सकती है.
चप्पल पहनकर बाइक या स्कूटर चलाना कई राज्यों में दुर्घटनाएं कम करने के नजरिये से यातायात नियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है.
यदि केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो इसमें चप्पल पहनकर बाइक-स्कूटर चलाने पर कोई रोक नहीं है यानी यह आप पर निर्भर है.
चप्पल पहनकर बाइक-स्कूटर चलाने के कारण कहीं पर भी आपको ट्रैफिक पुलिस रोककर आपका चालान नहीं काट सकती है.
चप्पल पहनकर बाइक-स्कूटर चलाने के कारण कहीं पर भी आपको ट्रैफिक पुलिस रोककर आपका चालान नहीं काट सकती है.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट में यह बताया भी है कि ट्रैफिक पुलिस चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर चालान नहीं काट सकती है.
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