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जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को बड़ी राहत, मनी लॉड्रिंग केस में 6 महीने बाद मिली जमानत

जेट एयरवेज के फांउडर नरेश गोयल को अंतरिम जमानत मिल गई है. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नरेश गोयल को गिरफ्तार किया था.

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जेट एयरवेज के फांउडर नरेश गोयल को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सोमवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मेडिकल के आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है. इसके लिए उन्हें एक लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा और वह मुंबई से बाहर भी नहीं जा पाएंगे. आपको बता दें कि नरेश गोयल को सितंबर में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. 

2 महीने के लिए मिली अंतरिम जमानत 
गिरफ्तारी के बाद नरेश गोयल ने चिकित्सा और मानवीय कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी. गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों को कैंसर है. 3 मई को सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. हालांकि ED ने जमानत का विरोध किया था. इसके साथ ही कहा था कि वह अपने पसंद के प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं.


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सितंबर 2023 को हुई थी गिरफ्तार
आपको बता दें कि केनरा बैंक के साथ 538 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को गिरफ्तार किया गया था. ED ने नरेश गोयल की पत्नी को भी गिरफ्तार किया था. हालांकि, उनकी उम्र और स्वास्थ देखते हुए उन्हें जमानत दे दी गई थी.

इसके बाद 6 जनवरी को गोयल मुंबई के स्पेशल कोर्ट में रोने लगे थे. तब उन्होंने कोर्ट से कहा कि, 'मैं जिंदगी की आस खो चुका हूं, मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है. अच्छा होगा अगर मैं जेल में मर जाऊं. मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आती है, वह सैंसर के लास्ट स्टेज पर है.'
 

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