Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

30 दिनों के अंदर ITR को E-Verify करें वर्ना...10 प्वाइंट में समझें Income Tax Department का नया नियम 

अब तक, ITR को E-Verify करने या ITR-V को डाक के माध्यम से भेजने की समय अवधि, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद, आईटीआर अपलोड करने की तारीख से 120 दिन थी.

30 दिनों के अंदर ITR को E-Verify करें वर्ना...10 प्वाइंट में समझें Income Tax Department का नया नियम 
FacebookTwitterWhatsappLinkedin

डीएनए हिंदीः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers)  द्वारा रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के बाद ई-वेरिफाई (E-Verify) या आईटीआर-वी (ITR-V) की हार्ड कॉपी जमा करने की डेडलाइन को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है, जो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है. डिपार्टमेंट की ओर से इसका नोटिफिकेशन 29 जुलाई को जारी किया गया था. आइए आपको भी बताते हैं आसान भाषा तमें समझाने का प्रयास करते हैं. 

इन 10 प्वाइंट्स में Income Tax Department का नया नियम 

1) आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन रिटर्न फाइन करने के प्रोसेस को कंप्लीट करता है. 

2) आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन यदि तय समय के भीतर नही होता तो आईटीआर को अमान्य माना जाता है.

3) नोटिफिकेशन के अनुसार अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख को या उसके बाद रिटर्न डेटा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के संबंध में, ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-वी जमा करने की डेडलाइन अब 30 दिन होगी. 

GST Collection : दक्षिणी भारत के राज्यों में बेहतर ग्रोथ, बिहार के GST Collection में हुई कमी

4) अब तक, आईटीआर को ई-वेरिफिकेशन करने या आईटीआर-वी को डाक के माध्यम से भेजने की समय अवधि, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के बाद, आईटीआर अपलोड करने की तारीख से 120 दिन थी.

5) अधिसूचना ने स्पष्ट किया कि यदि आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन या हार्ड कॉपी आईटीआर-वी 30 दिनों की डेडलाइन से परे डाक के माध्यम से भेजा जाता है, तो रिटर्न को देय तिथि से देर से या उससे आगे माना जाएगा.

डेडलाइन से पहले नहीं फाइल कर सके आईटीआर? जानिए देर से आईटीआर फाइल करने पर कितना भरना होगा जुर्माना

6) जो लोग आईटीआर-वी को हार्ड कॉपी में भेजना चाहते हैं, वे इसे केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैः केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु-560500, कर्नाटक.

7) विधिवत वेरिफिकेशन आईटीआर-वी के स्पीड पोस्ट के प्रेषण की तारीख को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न की तारीख को प्रसारित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के निर्धारण के उद्देश्य से माना जाएगा. 

8) उन करदाताओं द्वारा आईटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन जिन्हें 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है, 31 जुलाई को समाप्त हो गया.

9) 31 जुलाई को इस तरह की फाइलिंग के आखिरी दिन रिकॉर्ड 72.42 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जो पिछले साल के समान स्तरों के करीब, संचयी रिटर्न को 5.83 करोड़ तक ले गया.

PM Kisan Yojana: 12वीं किस्त आने से पहले सरकार ने शुरू की किसानों के लैंड रिकॉर्ड की जांच, जानें क्या है पूरा मामला 

10) आईटीआर के माध्यम से, एक व्यक्ति को वर्ष के दौरान आय और उस पर देय करों और भुगतान के बारे में आयकर विभाग को जानकारी प्रस्तुत करनी होती है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

 

Advertisement

Live tv

Advertisement

पसंदीदा वीडियो

Advertisement