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सिनेमा हॉल में अब सस्ते में स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का उठाएं मजा, बस ट्राई करें ये ट्रिक

GST Council Meeting 2023: अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं और मल्टीप्लेक्स में अक्सर फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो अब आपको खाने की चीजें सस्ते में मिल सकती हैं. बस इसके लिए एक ट्रिक अपनानी होगी.

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सिनेमा हॉल में अब सस्ते में स्नैक्स �और कोल्ड ड्रिंक्स का उठाएं मजा, बस ट्राई करें ये ट्रिक

Movie Ticket with Snacks

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डीएनए हिंदी: अभी दिल्ली में हुई 11 जुलाई की जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting 2023) में बहुत सी चीजों पर जीएसटी कम तो कुछ चीजों पर जीएसटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसी के अंतर्गत मल्टीप्लेक्स और थियेटर्स में मिलने वाले फूड और पेय पदार्थ पर जीएसटी (GST On Cinema Snack ) को 18 से कम करके 5 फीसदी कर दिया गया है. जीएसटी में 13 फीसदी की कमी से थियेटर्स में मिलने वाली खाने-पीने की वस्तुओँ की कीमतों मे थोड़ी कमी आएगी. यानी कि पॉपकॉर्न, बर्गर, पिज्‍जा और कोल्‍ड ड्रिंक्‍स जैसी चीजें अब कम कीमत में मिल जाएगा. लेकिन इस छूट का लाभ पाने के लिए भी आपको थोड़ी-बहुत चालाकियां करनी होगी. 

जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में 5 फीसदी की छूट केवल उन चीजों पर ही मिलेगा जिन्हें आप थियेटर और मल्टीप्लेक्स में जाकर खरीदेंगे. यानी कि अगर आप मूवी टिकट ऑनलाइन बुकिंग (Movie Ticket Online Booking) के साथ फूड और ड्रिंक्स कॉम्बो ऑफर में लेते हैं तो आपको इस छूट का फायदा नही मिलेगा. आपको इसपर उतना ही जीएसटी देना होगा जितना की मूवी टिकट पर है. बता दें कि जीएसटी टैक्स की छूट केवल थियेटर में मिलने वाले स्नैक्स पर है मूवी टिकट पर जीएसटी 18 फीसदी ही है. इसके साथ ही थियेटर में ऑनलाइन फूड एंड ड्रिंक्स मंगाने पर आपको पहले जितना ही जीएसटी देना होगा.

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आप ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट से मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको कॉम्बो ऑफर का ऑप्शन भी मिलता है. इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप मूवी टिकट के साथ ही खाने-पीने की वस्तुएं जैसे फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स भी पहले से ही बुक कर अपने मूवी टाइम को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं.

अगर आप फिर कभी थियेटर में मूवी देखने जाएं तो आप मूवी टिकट ऑनलाइन बुक करें लेकिन स्लैक्स का कॉम्बो ऑफर न लें. नहीं तो इससे आपको स्नैक्स पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. अपने स्नैक्स पर कम खर्च के लिए आप सिनेमाघर में जाकर ही काउंटर से स्नैक्स ऑर्डर करें और जीएसटी टैक्स के 13 फीसदी खर्च को बचाएं. 

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