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How Much Liquor Allowed: कितनी शराब लेकर जा सकते हैं प्लेन, मेट्रो और ट्रेन में, रूल्स तोड़ने पर होगा ये

बहुत से लोगों के मन में कई बार ये सवाल आता होगा कि वो किसी भी यात्रा के दौरान ट्रेन, मेट्रो और प्लेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं या ले भी जा सकते हैं या नहीं कभी आप गलती से ट्रेन, मेट्रो या प्लेन में शराब लेकर चले गए हैं तो आप पर कितने का जुर्माना लगाया जा सकता है या इसके लिए क्या कानून है.

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How Much Liquor Allowed: कितनी शराब लेकर जा सकते हैं प्लेन, मेट्रो और ट्रेन में, रूल्स तोड़ने पर होगा ये

सांकेतिक तस्वीर

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डीएनए हिंदी: भारतीय रेलवे के मुताबिक, ट्रेन में शराब ले जाना गैरकानूनी माना जाता है. वहीं अगर आप ट्रेन में यात्रा के दौरान शराब ले जाते हैं तो पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कारवाई की जा सकती है. हालांकि, मेट्रो और प्लेन में शराब ले जाने की कोई सख्ती नहीं है. आपको मेट्रो या प्लेन में कुछ नियमों के साथ शराब ले जाने की परमिश होती है. इसके लिए हर राज्य में अलग- अलग नियम व शर्तें है. 

आपको बता दें कि ट्रेन में शराब ले जाना सख्त मना है. अगर आप ट्रेन में शराब ले जाते हुए पकड़े जाते है या  रेलवे परिसर में या रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर रेलवे स्टेशन पर शराब पीते हुए नजर आते हैं तो ये पूरी तरह गैरकानूनी माना जाता है. बता दें कि इसके लिए रेलवे अधिनियम 1989 के धारा 165 के तहत आप पर कारवाई किया जा सकता है. इसके अलावा अगर आप रेलवे परिसर में किसी भी प्रकार के नसीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए जाते तो आप पर 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.    

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बात करें दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की तो दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने इसकी परमिशन दे दिया है. इस समय आप मेट्रो में शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकते हैं. इसमें ध्‍यान देने वाली बात ये है कि मेट्रो में शराब ले जाने की परमिशन है इसे पीने की नहीं. मेट्रो स्टेशन परिसर और मेट्रो में शराब पीते हुए पकड़े जाने पर एक्‍साइज एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है.  

अगर बात करें प्लेन में शराब ले जाने या पीने की तो आप हैंडबैग में 100 मिली तक शराब अपने साथ ले जा सकते है. साथ ही फ्लाइट्स में शराब पीने की भी परमिशन होती है. लेकिन ध्यान रहे आप शराब का इस्तेमाल केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही कर सकते है. डोमेस्टिक एयरलाइन्स में शराब पीने की परमिशन नहीं होती है.

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