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New Rule From July: 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर?

New Rule From July: 1 जुलाई से काफी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इस दौरान CNG से PNG की कीमतों में बढ़ोतरी से लेकर टैक्स भरना तक जरूरी है.

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New Rule From July: 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर?

LPG to CNG Price

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डीएनए हिंदी: जून का महीना खत्म होने और जुलाई का महीना शुरू होने के साथ ही इसमें कई जरूरी बदलाव देखने को मिलेंगे. पिछले कई संशोधनों की तरह इस बार भी कई बदलाव किए जाएंगे. ये हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे, जिनमें रसोई गैस, कमर्शियल गैस, सीएनजी-पीएनजी (New Rule From July) और बहुत कुछ शामिल हैं.

जुलाई में होने वाले ये बदलाव निस्संदेह आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर असर डालेंगे. अच्छी तरह से तैयार रहने के लिए आपके लिए इन अपडेट के बारे में सूचित रहना महत्वपूर्ण है. आइए एक नजर डालते हैं कि 1 जुलाई से कौन से बदलाव होने वाले हैं.

एलपीजी गैस में की कीमतों में बदलाव: एलपीजी गैस (LPG Gas) की कीमत की सरकारी तेल कंपनियों द्वारा हर महीने नियमित रूप से समीक्षा और संशोधन किया जाता है. इस बार 1 जुलाई को एलपीजी गैस की कीमत में बदलाव होने की उम्मीद है. मई और अप्रैल में जहां 19 किलो के व्यावसायिक उपयोग वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कमी आई, वहीं 14 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ. इसलिए इस बार एलपीजी की कीमतों में कमी होने की संभावना है.

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क्रेडिट कार्ड खर्चों पर 20% टीसीएस की शुरूआत: 1 जुलाई, 2023 से एक नया प्रावधान लागू किया जाएगा, जो विदेश में क्रेडिट कार्ड खर्चों को टीसीएस (सोर्स पर टैक्स कलेक्शन) के अधीन करेगा. इसका मतलब है कि 7 लाख से ज्यादा के खर्च पर 20 फीसदी तक टीसीएस चार्ज लगेगा. हालांकि, शिक्षा और मेडिकल खर्चों के लिए यह चार्ज घटाकर 5 फीसदी कर दिया जाएगा. इसके अलावा, यदि आप विदेश में शिक्षा लोन ले रहे हैं, तो टीसीएस शुल्क और भी कम होकर 0.5 प्रतिशत हो जाएगा.

सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव: पिछले महीनों की तरह जुलाई में भी सीएनजी और पीएनजी (PNG) की कीमतों में बदलाव हो सकता है. दिल्ली और मुंबई में पेट्रोलियम कंपनियां नियमित रूप से प्रत्येक महीने के पहले दिन गैस की कीमतों की समीक्षा और समायोजन करती हैं.

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा: प्रत्येक टैक्सपेयर को अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना आवश्यक है. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख जुलाई में करीब आ रही है. यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो इसे 31 जुलाई तक पूरा करना सुनिश्चित करें.

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