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अतरंगी ड्रेस पहनने पर कानूनी पचड़े में फंसी उर्फी जावेद, अश्लीलता पर क्या कहता है भारतीय कानून, जान लीजिए

उर्फी जावेद अतरंगी ड्रेस पहनने की वजह से अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है लेकिन इस बार वह कानूनी पचड़े में फंस गई हैं.

अतरंगी ड्रेस पहनने पर कानूनी पचड़े में फंसी उर्फी जावेद, अश्लीलता पर क्या कहता है भारतीय कानून, जान लीजिए

उर्फी जावेद अपने अतरंगी फैशन सेंस के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. (फाइल फोटो)

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डीएनए हिंदी: सोशल मीडिया पर हैं और उर्फी जावेद को नहीं जानते, ऐसा हो नहीं सकते हैं. ड्रेस को लेकर हमेशा अलग तरह का एक्सपेरीमेंट करने वाली बॉलीवुड सेंशेसन उर्फी जावेद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. उर्फी जावेद पर आरोप है कि वह अपने कपड़ों और एक्ट्स के जरिए समाज में अश्लीलता फैला रही हैं. शिकायतकर्ता ने मुंबई पुलिस के सामने उर्फी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. मुंबई अंधेरी पुलिस स्टेशन में एक वकील ने उर्फी जावेद के खिलाफ शिकायत की है. एडवोकेट अली काशिफ खान ने आरोप लगाया है कि उर्फी जावेद पब्लिक प्लेस और सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अश्लीलता फैलाती हैं.

उर्फी जावेद ने इस शिकायत पर कहा है कि मुझे नहीं पता कि कितनी शिकायतें मेरे खिलाफ दर्ज हैं. लोग मुझे रेप की धमकी देते हैं, मुझे मारने की धमकी देते हैं. मेरे कपड़े पहनने पर आपको समस्या है लेकिन उन लोगों से नहीं है जो रेप और मर्डर करते हैं. उर्फी जावेद के खिलाफ दर्ज शिकायत के बाद अब अश्लीलता को लेकर नई बहस छिड़ गई है. आइए जानते हैं अश्लीलता पर भारतीय कानून क्या कहता है और क्या उर्फी जावेद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

जानिए, भारत में अश्लीलता को लेकर क्या है कानून और इसका पैमाना?

क्या अश्लील ड्रेस पहनती हैं उर्फी जावेद?

उर्फी जावेद उन डिजाइनर्स और मॉडल्स में से एक हैं जिन्हें एक्सपेरीमेंट करने से कोई परहेज नहीं है. कभी वह मोबाइल से अपना ड्रेस तैयार कर लेती हैं तो कभी कांच के टुकड़ों से. उनके ड्रेस बेहद अतरंगी होते हैं. कई बार पह बेहद कम कपड़े पहनती हैं. उनका अतरंगी फैशन सेंस हमेशा ट्रेंड में रहता है. उनकी ड्रेस अश्लील है या नहीं, इस पर बहस छिड़ सकती है.

अश्लीलता पर बंटी है वकीलों की राय

अश्लीलता को लेकर खुद वकीलों तक की राय बंटी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल अरुण मिश्रा ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ड्रेस पहनना बेहद आम बात है. एक्ट्रेस शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं. यह उनके प्रोफेशन का हिस्सा होता है. उन्हें रोल्स के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं. उर्फी जावेद के कपड़े अतरंगी जरूर हैं लेकिन उनकी अश्लील मंशा नहीं है. न ही किसी भी तरह के उनके बयान ऐसे होते हैं जो अश्लीलता को बढ़ावा दें. अगर यह केस दर्ज भी हो जाता है तो कोर्ट इस केस को खारिज कर सकता है. 

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एडवोकेट हर्षिता निगम का भी मानना कुछ ऐसा ही है. वह कहती हैं कि कौन क्या कपड़े पहनेगा, यह केवल उसका हक है. क्राइम के लिए खराब इंटेंशन का होना जरूरी है. उर्फी जावेद एक्ट्रेस हैं और उनकी इंटेंशन अपनी ड्रेस को एक्सप्लोर करना है. वह कोई पब्लिक मिसकंडक्ट नहीं कर रही हैं. ऐसे में उनके खिलाफ केस की बात भी बेतुकी है.

वहीं एडवोकेट पवन कुमार का कहना है कि बेहद शॉर्ट ड्रेस पब्लिक प्लेस पर नहीं पहनना चाहिए. उर्फी बेहद शॉर्ट कपड़े पहनती हैं. यह समाज के किशोर आयुवर्ग पर बुरा असर डाल सकता है. शॉर्ट ड्रेस पर कोई समस्या नहीं है लेकिन जैसे कपड़े उर्फी जावेद पहनती हैं उसे ठीक नहीं कहा जा सकता. पुलिस उन्हें वॉर्निंग दे सकती है.

भारत में क्या है अश्लीलता पर क्या कहता है कानून?

भारत में अश्लीलता अपराध है. IPC की धारा 292, 293 और 294 के तहत अश्लीलता फैलाने पर सजा हो सकती है. अश्लीलता को लेकर कानून में अस्पष्टता की स्थिति नहीं है कि किस एक्ट को अश्लील कहा जा सकता है. लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई शख्स ऐसी अभद्र सामग्री, किताब या अन्य आत्तिनजनक सामान बेचे या सर्कुलेट करे जिससे दूसरों को नैतिक रूप से परेशानी हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर दूसरी बार वह ऐसे ही मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा.

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IPC की धारा 509: अगर कोई व्यक्ति महिला की शील या लज्जा भंग करने वाली चीज दिखाता या बोलता है तो उसके खिलाफ धारा 509 इस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.

IT Act सेक्शन 67(A): अगर कोई शख्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए कामुक या कामुकता को बढ़ावा देने वाला कंटेट को प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ IT एक्ट 67(A) के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना देने का प्रावधान है. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ा सकता है.

भारत में अश्लीलता की परिभाषा क्या है?

भारतीय कानून में अश्लीलता का अर्थ कामुकता से जोड़कर देखा जाता है. अगर किसी समग्री से कामुकता फैल रही है तो उसे अश्लील कहा जा सकता है. अश्लीलता की व्याख्या सामान्यत: कोर्ट ही करता है. अब अगर यह मामला कोर्ट में जाता है तो देखने वाली बात होगी कि कोर्ट उर्फी जावेद के फैशन सेंस की व्याख्या कैसे करता है.

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