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Maharashtra: किसी भी केस की जांच कर सकेगी CBI, एकनाथ शिंदे ने पलटा उद्धव ठाकरे का फैसला

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे थे कि केंद्र सरकार राजनीतिक वजहों से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया था.

Maharashtra: किसी भी केस की जांच कर सकेगी CBI, एकनाथ शिंदे ने पलटा उद्धव ठाकरे का फैसला

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे. (फाइल फोटो-PTI)

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डीएनए हिंदी: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने तत्कालीन महा विकास आघाडी (MVA) सरकार के एक अहम फैसले को पलट दिया है. अब CBI से राज्य के मामलों की जांच के लिए वापस ली गई आम सहमति के फैसले को पलट दिया गया है. अब केंद्रीय एजेंसी किसी भी मामले की राज्य में जांच कर सकेगी.

किसकी सिफारिश पर लिया गया है फैसला?

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि एकनाथ शिंदे सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को दी जाने वाली आम सहमति बहाल कर दी है. CMO के अधिकारी ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के नेतृत्व वाले गृह विभाग (Home Department) की सिफारिश यह फैसला लिया गया है.

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गृह विभाग ने राज्य के मामलों की जांच के लिए CBI से आम सहमति वापस लेने के MVA सरकार के फैसले को पलटने के प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि इस फैसले के बाद CBI को अब राज्य के मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार से मंजूरी नहीं लेनी होगी. 

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क्या था तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार का फैसला?

21 अक्टूबर 2020 को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने CBI से जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी. तत्कालीन राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले के लिए जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है. (PTI इनपुट के साथ)

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