Twitter
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

MCD Standing Committee Election: स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव भाजपा के इस पार्षद ने जीता, AAP ने किया बहिष्कार

दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं. एक खाली पड़ी सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है.

Latest News
MCD Standing Committee Election: स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव भाजपा के इस पार्षद ने जीता, AAP ने किया बहिष्कार
FacebookTwitterWhatsappLinkedin

TRENDING NOW

दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट पर हुए मतदान में भाजपा उम्मीदवार सुंदर सिंह तंवर ने जीत दर्ज की है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने 115 वोट हासिल कर सीट जीती, जबकि आप उम्मीदवार निर्मला कुमारी को मतदान के दौरान जीरो वोट मिले. शुक्रवार दोपहर 1 बजे इस एक खाली सीट के लिए वोटिंग हुई थी. इस साल की शुरुआत में हुए आम चुनावों में भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद यह पद खाली हो गया था. अब BJP ने दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी की 18वीं सीट पर जीत हासिल की है.  

आप-कांग्रेस ने नहीं लिया हिस्सा
स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है. इस चुनाव परिणाम के साथ ही अब पैनल में भाजपा के 10 सदस्य हो गए हैं, जबकि सत्तारूढ़ आप के पास केवल आठ सदस्य हैं.  यानी इससे ये तो तय हो गया कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन BJP से बनेगा. चुनाव में 115 पार्षदों ने हिस्सा लिया, जबकि सदन में 249 पार्षद हैं. ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है. मतदान अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव की मौजूदगी में हुआ, जिन्हें महापौर और उप महापौर की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी बनाया गया था.


यह भी पढ़ें - Delhi: कमिश्नर और मेयर के हक की लड़ाई जारी, जानें चुनाव टलने के पीछे की बड़ी वजह


'LG को दखल का हक नहीं'
दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वे 5 अक्टूबर को स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के लिए चुनाव करवाएं. आप ने चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. इससे पहले मेयर ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि आज दोपहर 1 बजे चुनाव करवाने का जो आदेश जारी किया गया है, वह गैरकानूनी और असंवैधानिक है. उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को सदन के कामकाज में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए.

उपराज्यपाल ने दिए थे ये आदेश
आपको बता दें कि मेयर शैली ओबेरॉय ने 5 अक्टूबर को चुनाव कराने की बात कही थी लेकिन एलजी ने इस फैसले को पलट दिया था और ऐसे में शुक्रवार को ये चुनाव कराए गए.  दरअसल, गुरुवार को दिल्ली के उप-राज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने रात 10 बजे तक स्टैंडिंग कमेटी की खाली सीट पर चुनाव कराने का आदेश दिया था. पर उस दिन ये चुनाव इसलिए नहीं कराए गए क्योंकि AAP और कांग्रेस के पार्षद घर चले गए थे. MCD ने बाद में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement

Live tv

Advertisement
Advertisement