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UP से बाहर सुनवाई मामले में आजम खान की याचिका को SC ने दो सप्ताह के लिए टाला, क्या थी वजह?

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है. आजम खान ने केस का ट्रायल राज्य से बाहर करने की मांग की है. कल ही कोर्ट ने उनकी पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा को बिजली चोरी के आरोपों से बरी कर दिया गया है.

UP से बाहर सुनवाई मामले में आजम खान की याचिका को SC ने दो सप्ताह के लिए टाला, क्या थी वजह?
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Azam Khan: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब दो हफ्ते के लिए स्थगित हो गई है. बता दें कि आजम खान की ओर से पेश होने वाले वकील कपिल सिब्बल किसी कारण से नहीं आ पाए थे, जिस वजह से यह सुनवाई टालनी पड़ी. आजम खान ने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज मामलों के ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी. आजम खान ने अपनी याचिका में वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है. उनका मानना है कि सरकार उन्हें राजनीतिक उद्देश्य से निशाना बना रही है और उनके खिलाफ दायर मामलों में निष्पक्षता की कमी है.

राज्य में नहीं है न्याय की उम्मीद 
आजम खान की ओर से अदालत में दायर की गई याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि राज्य सरकार उनके खिलाफ दर्ज मामलों का इस्तेमाल करके उनके राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है. उनके अनुसार, राज्य में निष्पक्ष सुनवाई की संभावना नहीं है और इसलिए मामलों का ट्रायल उत्तर प्रदेश के बाहर कराया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है, ताकि आजम खान के वकील कपिल सिब्बल उपस्थित हो सकें और मामले की गंभीरता पर आगे की सुनवाई हो सके.


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पत्नी को भी कोर्ट से राहत 
तो वहीं, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा को मंगलवार कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. उन्हें हमसफर रिसॉर्ट में बिजली चोरी के आरोपों से बरी कर दिया गया है. 2019 में हमसफर रिसॉर्ट पर बिजली चोरी की सूचना मिलने पर छापा मारा गया था, जिसमें लाखों रुपये की चोरी का खुलासा हुआ था. इस मामले में जेई राहुल रंजन ने तंजीम फातिमा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

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