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रोड एक्सीडेंट में गई थी पत्नी और बेटे की जान, अब ट्रैवल एजेंसी को चुकाना पड़ेगा 50 लाख का हर्जाना

Kanupriya Saigal Accident Case: पूर्व पत्रकार कनुप्रिया सहगल के एक्सीडेंट केस में कंज्यूमर फोरम ने ट्रैवल कंपनियों को आदेश दिया हे कि वे कनुप्रिया के पति को 50 लाख रुपये का मुआवजा दें.

रोड एक्सीडेंट में गई थी पत्नी और बेटे की जान, अब ट्रैवल एजेंसी को चुकाना पड़ेगा 50 लाख का हर्जाना

Kanupriya Saigal (File Photo)

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डीएनए हिंदी: चार साल पहले हुए एक सड़क हादसे में पूर्व पत्रकार कनुप्रिया सहगल समेत कुल तीन लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में अब ट्रैवल एजेंसी पर जुर्माना लगाया गया है. कंज्यूमर फोरम ने ट्रैवल एजेंसी थॉमक कुक और रेड ऐपल ट्रैवल को आदेश दिया है कि वह कनुप्रिया के परिवार को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये की राशि चुकाए. इस हादसे में कनुप्रिया के साथ-साथ उनके बेटे और पिता की भी मौत हो गई थी.

एनडीटीवी की पूर्व पत्रकार कनुप्रिया सहगल, उनके बेटे श्रेय सहगल और उनके पिता और मशहूर लेखक गंगा प्रसाद विमल दिसंबर 2019 में एक सड़क हादसे में मारे गए थे. यहा हादसा कोलंबो में हुआ था जब उनकी वैन एक कंटेनर से टकरा गई थी. इस हादसे में 52 साल के ड्राइवर की भी मौत हो गई थी. वहीं, कनुप्रिया के पति योगेश सहगल और बेटी ऐश्वर्य सहगल को भी चोट लगी थी.

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परिवार ने मांगा था 9 करोड़ का मुआवजा
अब लगभग चार साल के बाद कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ने इन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे योगेश सहगल को मुआवजा दें. फोरम ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रैवल एजेंसियों की ओर से लापरवाही की गई और उन्हें इस आधार पर बरी नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने ड्राइवर को अलग से हायर किया था. हालांकि, सहगल परिवार ने अपनी शिकायत के साथ 8.9 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी.

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योगेश ने अपनी शिकायत में कहा था कि इस हादसे से उनका परिवार बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बेटी अभी भी मानसिक तकलीफ से गुजर रही है. उनकी सास काफी बुजुर्ग हैं और उन्हें भी मानसिक आघात पहुंचा है. योगेश का कहना है कि वह खुद ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाते और नही ढंग से सो पाते हैं. फोरम ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के अंदर 50 लाख रुपये नहीं देती हैं तो उन्हें 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी चुकानी पड़ेगी.

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