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Gurmeet Ram Rahim को मिली बड़ी राहत, रणजीत सिंह मर्डर केस में हाई कोर्ट ने सुनाया है ये फैसला

Gurmeet Ram Rahim इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं. सीबीआई कोर्ट ने उन्हें Ranjit Singh Murder Case में उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

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रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim Singh) के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana high court) ने मंगलवार को राम रहीम और उसके चार साथियों को रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया है. इस बात की पुष्टि राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने की है. हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, जिसने राम रहीम और उसके चार साथियों को इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई थी. जितेंद्र खुराना ने कहा कि विस्तृत फैसला अभी मिलना बाकी है. उसके आने के  बाद ही ज्यादा जानकारी मिल पाएगी, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए राम रहीम को यह राहत दी है.


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डेरा सच्चा सौदा का पूर्व मैनेजर था रणजीत सिंह

रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा का पूर्व मैनेजर था, जिसकी करीब 19 साल पहले 10 जुलाई, 2002 को हत्या कर दी गई थी. रणजीत सिंह को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गोली मार दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. रणजीत सिंह की हत्या के मामले की जांच बहुत हंगामे के बाद सीबीआई को सौंपी गई थी. सीबीआई ने अपनी जांच में राम रहीम और चार अन्य लोगों को इस हत्या का दोषी माना था. मामले की सुनवाई पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में की गई थी, जहां साल 2021 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम और उसके चारों साथियों को रणजीत सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस फैसले को राम रहीम ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने उसे रणजीत सिंह की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है.


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रणजीत सिंह पर था राम रहीम के खिलाफ पत्र बांटने का शक

गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ साल 2002 में एक पत्र सभी जगह बांटा गया था. इस पत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति ने सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के अंदर राम रहीम पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. साथ ही यह बताया था कि राम रहीम ये काम किस तरह कर रहा है. सीबीआई ने अदालत में दाखिल चार्जशीट में कहा था कि राम रहीम को यह पत्र बांटने का शक रणजीत सिंह पर था. इसी कारण उसकी हत्या कराई गई थी. पंचकूला स्थित CBI Court ने 18 अक्टूबर, 2021 को इस हत्या के मामले में राम रहीम के अलावा अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को सजा सुनाई थी. इनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान ही जेल में मौत हो गई थी. साथ ही CBI जज ने डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये, सबदिल पर 1.5 लाख रुपये, जसबीर व कृष्ण पर 1.25 लाक-1.25 लाख रुपये और अवतार को 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था.


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बरी होकर भी रहना होगा जेल में

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को भले ही रणजीत सिंह हत्याकांड में राहत मिल गई है, लेकिन उसे अब भी जेल में ही रहना होगा. दरअसल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम पर अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई थी. अदालत ने उसे इस जुर्म में 20 साल जेल की सजा काटने का हुक्म दिया है. इस सजा के कारण राम रहीम को अभी जेल मे ही रहना होगा. 


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पत्रकार राम चंदर की हत्या में भी मिली है सजा

पंचकूला स्थित सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को पूर्व डेरा मैनेजर रणजीत सिंह के अलावा पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या का भी दोषी माना था. इस मामले में भी राम रहीम को सजा सुनाई गई थी. शिष्याओं से दुष्कर्म और राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में मिली सजा के खिलाफ राम रहीम की अपील फिलहाल विचाराधीन है.

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