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Election Commission ने 22 जनवरी तक रोड शो और रैलियों पर लगाई रोक, राजनीतिक दलों को दी यह छूट

चुनाव आयोग ने कहा है कि जीत के बाद जश्न मनाने की अनुमति नहीं होगी.

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Election Commission ने 22 जनवरी तक रोड शो और रैलियों पर लगाई रोक, राजनीतिक दलों को दी यह छूट

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डीएनए हिंदी: चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी है. इससे पहले आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी. 15 जनवरी को आयोग ने इसे बढ़ाने का निर्णय लिया है. चुनाव आयोग ने इसके साथ ही राजनीतिक दलों को छूट भी दी है. आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को इस हद तक छूट दी जाती है कि अधिकतम 300 व्यक्तियों की इनडोर बैठकें या हॉल की क्षमता का 50% या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा में ये बैठकें की जा सकती हैं. 

ECI ने राजनीतिक दलों को MCC के प्रावधानों और COVID के दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही आयोग ने राज्य/जिला प्रशासन को MCC और COVID से संबंधित सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. 

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा था कि इस बार चुनावों में कोरोना को देखते हुए नए प्रोटोकॉल लागू होंगे. चुनाव आयोग ने कहा है कि जीत के बाद किसी भी तरह के जश्न की अनुमति नहीं होगी.

यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा. 14 फरवरी को दूसरे, 20 फरवरी को तीसरे, 23 फरवरी को चौथे, 27 फरवरी को पांचवें, 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को सातवें चरण का मतदान होगा. पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा. मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा. 10 मार्च को 5 राज्यों में वोटों की गिनती होगी. 

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