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Punjab Election 2022: काउंटिंग सेंटर्स पर नहीं जमा हो सकेंगे लोग, लगाई गई धारा 144

Punjab Election Result से एक दिन पहले राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे को ‘पैदल क्षेत्र’ घोषित किया गया है.

Punjab Election 2022: काउंटिंग सेंटर्स पर नहीं जमा हो सकेंगे लोग, लगाई गई धारा 144

Image Credit- Twitter/PP_Hoshiarpur/

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डीएनए हिंदी: पंजाब सहित पांच राज्यों में गुरुवार को मतगणना होगी. चुनाव आयोग ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है.  पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए करूणा राजू ने कहा है कि गुरुवार को मतगणना के मद्देनजर सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है और मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है.

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतगणना के वास्ते सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं. विजयी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि बस दो व्यक्तियों के साथ प्रमाणपत्र लेने मतगणना केंद्र पर जा सकते हैं. उनका कहना था कि विजय जुलूस पर रोक लगा दी गई है.

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उन्होंने बुधवार को एक सरकारी बयान में कहा, "मतों की गिनती के मद्देनजर सभी जिलों में जिला चुनाव अधिकारी सह उपायुक्त द्वारा निषेधाज्ञा लगा दी गई है तथा मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है."

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राजू ने कहा कि राज्य में 66 स्थानों पर बनाए गए 117 मतगणना केंद्रों पर सुबह आठ बजे मतों की गिनती शुरू होगी. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 45 कंपनियां मतगणना केंद्रों पर तैनात की गई हैं एवं करीब 7500 अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया में लगाया जाएगा.

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राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे को ‘पैदल क्षेत्र’ घोषित किया गया है और किसी को भी उस क्षेत्र में वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. उनके अनुसार अनधिकृत लेागों के प्रवेश को रोकने के लिए त्रिस्तरीय घेरा व्यवस्था की गई है. राजू ने कहा कि सरकार ने 10 मार्च को मतगणना के पूरा होने तक शुष्क दिवस घोषित किया है.

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