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पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, साल में कभी जमा कर सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, पढ़ें पूरी रिपोर्ट 

ईपीएफओ ने एक ट्वीट (EPFO Tweet) में कहा, कि ईपीएस 95 (EPS 95) पेंशनर्स अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा. ईपीएस-95 19 नवंबर 1995 को लागू हुआ था.

पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, साल में कभी जमा कर सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टि��फिकेट, पढ़ें पूरी रिपोर्ट 
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डीएनए हिंदी: रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि ईपीएफओ के तहत पेंशनर्स (Pensioners) वर्ष के किसी भी समय अपने जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. ईपीएफओ ने एक ट्वीट (EPFO Tweet) में कहा, कि ईपीएस 95 (EPS 95) पेंशनर्स अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा. ईपीएस-95 19 नवंबर 1995 को लागू हुआ था. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने ईपीएस पेंशनभोगियों (EPS Pensioners) के लिए उनके घर के पास या उनके दरवाजे पर अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कई विकल्पों की सुविधा प्रदान की है. इन सभी माध्यमों/एजेंसियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जीवन प्रमाण पत्र (जेपीपी) समान रूप से मान्य है.

 

 

सीएससी में जमा करें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 
ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा, ईपीएस पेंशनर्स अब पेंशन डिटेल बैंक शाखा और निकटतम डाकघरों में डीएलसी जमा कर सकते हैं. डीएलसी 3.65 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर भी जमा किया जा सकता है. इसके अलावा ईपीएस पेंशनभोगी उमंग एप के जरिए भी डीएलसी जमा कर सकते हैं.

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आईपीपीबी में किया जा सकता है डीएलसी सब्मिट 
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने पेंशनर्सं के लिए डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) सेवा शुरू की है. ईपीएस पेंशनर्स अब मामूली शुल्क के भुगतान पर घर-घर डीएलसी सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं. निकटतम पोस्ट ऑफिस से एक डाकिया पेंशनर्स के पास जाएगा और केवल पेंशनभोगी के घर पर डीएलसी बनाने की प्रक्रिया को पूरा करेगा.

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कभी कर सकते हैं सब्मिट 
दिशानिर्देशों के अनुसार, ईपीएस पेंशनभोगी अब अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी समय डीएलसी जमा कर सकते हैं. जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी जमा करने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा. जिन पेंशनभोगियों को 2020 में पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किया गया है, उन्हें एक वर्ष पूरा होने तक जेपीपी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है. इससे पहले, सभी ईपीएस पेंशनभोगियों को नवंबर के महीने में डीएलसी जमा करना आवश्यक था. जिसकी वजह से लंबी लाइनों के कारण पेंशनर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए काफी भीड़ जमा हो जाती थी. 

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