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ये रहा सितंबर महीने का Income Tax कैलेंडर, जानें किस तारीख तक पूरा करना होगा कौन सा काम

September Income Tax Calendar: टैक्सपेयर्स जल्दी निपटा लीजिए इनकम टैक्स से जुड़े ये काम, खत्म होने वाली है डेडलाइन

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ये रहा सितंबर महीने का Income Tax कैलेंडर, जानें किस तारीख तक पूरा करना होगा कौन सा काम
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डीएनए हिंदी: टैक्स लायबिलिटीज से सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग पर काफी असर पड़ता है. टैक्स लायबिलिटीज को कम करके कई जरूरी फंडों के लिए पैसा बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है. लोगों को आने वाले सितंबर महीने में भी टैक्स से जुड़े कई काम सावधानीपूर्वक योजना बनाकर पूरे करने चाहिए. केवल वे लोग जो योजना के तहत करों पर काम कर रहे हैं उन सभी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर कॉमप्रिहेंसिव टैक्स कैलेंडर शेयर किया गया है. इस कैलेंडर में लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए जरूरी तारीखों की जानकारी दी गई है. आइए आपको बताते हैं कौन सी हैं वे सभी तारीखें जहां आपको टैक्स से जुड़े सभी कामों को निपटा लेना है.

 7 सितंबर 2023: यह अगस्त महीने में किए गए कलेक्टेड या डिडक्टेड टैक्स को जमा कराने की आखिरी ड्यू डेट है. 
14 सितंबर 2023: आपको बता दें कि 14 सितंबर 2023 पिछले महीने जुलाई में सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत डिडक्ट गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की ड्यू डेट है.

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15 सितंबर 2023: यह केंद्र सरकार के उन दफ्तरों की तरफ से फॉर्म 24G पेश करने की ड्यू डेट है जहां बीते महीने अगस्त के लिए TDS/TCS का पेमेंट, इनवॉयस/चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है. इसके अलावा असेसटमेंट ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का पेमेंट करने की आखिरी तारीख भी है.इतना ही नहीं ट्रांजैक्शन के लिए स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से फॉर्म 3BB में डिटेल्स मुहैया कराने की भी लास्ट डेट है.

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30 सितंबर 2023: पिछले महीने अगस्त में सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत डिडक्ट किए बिना टैक्स के संबंध में चालान-कम-स्टेटमेंट (Challan-Cum-Statement) जमा कराने की आखिरी डेट है. इसके अलावा यह कॉर्पोरेट या नॉन-कॉर्पोरेट असेसटमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण तारीख है. कॉर्पोरेट या नॉन-कॉर्पोरेट असेसटमेंट जिनका 31 अक्टूबर तक ITR फाइल करना जरूरी होता है उनके असेसटमेंट ईयर 2023-24 के लिए सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की लास्ट डेट भी है.


यही नहीं 30 सितंबर 2023 बीते साल की आय को अगले साल या फ्यूचर में अप्लाई करने के लिए धारा 11(1) के के तहत मौजूद विकल्प का उपयोग करने के लिए फॉर्म 9A में आवेदन करने की भी डेडलाइन है. इसके अलावा 30 जून 2023 को खत्म हुई तिमाही के लिए डिपॉजिट TCS और TDS की क्वॉर्टर डिटेल्स जमा करने की भी आखिरी तारीख है.

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