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हरियाणा सरकार कुंवारों को देगी पेंशन, तलाकशुदा और लिव-इन में रह रहे लोगों को नहीं मिलेगा इसका फायदा, पढ़ें पूरी खबर

हरियाणा सरकार ने कुंवारे लोगों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की है जो उन्हें 1 जुलाई से प्रति माह 2,750 रुपये का भत्ता प्रदान करेगी. इस योजना में तलाकशुदा और लिव-इन पार्टनर शामिल नहीं हैं.

हरियाणा सरकार कुंवारों को देगी पेंशन, तलाकशुदा औ��र लिव-इन में रह रहे लोगों को नहीं मिलेगा इसका फायदा, पढ़ें पूरी खबर

manohar lal khattar

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डीएनए हिंदी:1 जुलाई 2023 से 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोगों के लिए पेंशन योजना (Single pension scheme)  शुरू करने के बाद, हरियाणा सरकार ने अब योजना का विस्तृत विवरण जारी किया है. जिसके अनुसार कुंवारे लोगों को 2,750 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी. आपको बता दें कि इस पेंशन स्कीम ( pension for singles in haryana) का फायदा केवल अविवाहित लोगों को ही मिलेगा. योजना के अनुसार तलाकशुदा और लिव-इन पार्टनर स्कीम का लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं होंगे. इस स्कीम का कैसे लोग फायदा उठा सकते हैं और स्कीम से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों के बारे में आइए जानते हैं.

पेंशन से जुड़ी शर्तें
इस पेंशन के लाभार्थी की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति तलाकशुदा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा. अगर कोई व्यक्ति पहले कुंवारा थो और इस योजना के तहत उसे पैसे दिए जा रहे थे तो ऐसे लाभार्थियों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय को अपनी शादी के बारे में सूचित करना होगा. अगर कोई कुंवारा व्यक्ति निदेशालय को सूचित किए बिना शादी करता है तो उन्हें दंडित किया जाएगा. साथ ही अबतक उन्हें दी गई राशि को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ दंड के रूप में वसूला जाएगा.

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विधवाओं को नहीं विधुरों को मिलेगी पेंशन?
हरियाणा सरकार का कहना है कि राज्य में जिन तलाकशुदा पुरुषों (Pension for Divorcees) की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है, उसे भी लाभार्थी माना जाएगा. हालांकि लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाने के बाद उनकी पेंशन स्वयं वृद्धावस्था पेंशन (Haryana old age pension) में परिवर्तित हो जाएगी. आपको बता दें कि  हरियाणा (Haryana) में 70,687 कुंवारे लोग हैं जिनमें से 5,687 विधुर हैं, ये सभी नवीनतम पेंशन योजना के पात्र होंगे. हालांकि यह योजना विधवाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं. इस पेंशन स्कीम से प्रत्येक लाभार्थी के लिए 2,750 रुपये की मासिक पेंशन की वजह से हरियाणा सरकार के राजकोष पर सालाना 240 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक बोझ पड़ेगा.

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वद्धावस्था पेंशन योजना की राशि में इजाफा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar)  ने 4 जुलाई को कहा कि उनकी सरकार राज्य में 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित लोगों के लिए एक पेंशन योजना शुरू करने की योजना बना रही है. हरियाणा के करनाल जिले के कमलपुरा गांव में 'जन संवाद' कार्यक्रम के दौरान 60 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति की पेंशन संबंधी शिकायत का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार एक महीने के भीतर योजना पर फैसला करेगी" इसके अलावा आपको बताते चलें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने वृद्धावस्था पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 3,000 रुपये प्रति माह करने की भी घोषणा की थी.

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