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GPF Deposit का बदला नियम, 5 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होगा डिपोजिट

GPF Deposit Limit: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय वर्ष में जीपीएफ में वार्षिक योगदान के रूप में 5 लाख रुपये की सीमा तय की गई है.

GPF Deposit का बदला नियम, 5 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं होगा डिपोजिट
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डीएनए हिंदी: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वित्तीय वर्ष में जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) में वार्षिक योगदान के रूप में 5 लाख रुपये की सीमा तय की गई है. जीपीएफ सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) की तरह एक योजना है, लेकिन केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अनुसार, जीपीएफ में निवेश किए जा सकने वाले योगदान के प्रतिशत की एक सीमा थी, लेकिन निवेश की जा सकने वाली कुल राशि की कोई सीमा नहीं थी. हालांकि, 15 जून 2022 की एक गजट अधिसूचना के माध्यम से, इन नियमों में संशोधन किया गया था. नए नियमों के मुताबिक एक वित्त वर्ष में जीपीएफ खाते में जमा की गई कुल राशि 5 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है.

जारी हुआ है ऑफिस मेमोरेंडम 
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने 11 अक्टूबर 2022 को एक ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) में उल्लेख किया कि सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अनुसार, एक ग्राहक के संबंध में जीपीएफ की सदस्यता की राशि, परिलब्धियों के 6 फीसदी से कम और ग्राहक की कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में एक ग्राहक के अपने जीपीएफ खाते में सदस्यता की कुल राशि पर कोई सीमा नहीं थी. ओएम आगे लिखा है कि सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम 7, 8 और 10 के तहत एक वित्तीय वर्ष के दौरान जीपीएफ के में जमा की गई राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. डीओपीपीडब्ल्यू ने सभी मंत्रालयों/विभागों से एक वित्तीय वर्ष में जीपीएफ के तहत सदस्यता की उपरोक्त सीमा का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया है.

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जीपीएफ ब्याज दर
जीपीएफ जमा पर मौजूदा ब्याज दर पीपीएफ के समान ही है. आर्थिक मामलों के विभाग (ष्ठश्व्र) ने हाल ही में अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के लिए GPF पर ब्याज को 7.1 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है. सीपीएफ, एआईएसपीएफ, एसआरपीएफ और एएफपीपीएफ जैसी अन्य समान योजनाओं के लिए ब्याज दर भी चालू तिमाही के लिए 7.1 फीसदी है.

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