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ITR Filing Update: 4.5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल, जानिए इस बार क्यों नहीं बढ़ेगी आखिरी तारीख

ITR Last Date: 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल किया है. 1 करोड़ लोगों के लास्ट डेट पर ITR फाइल करने की उम्मीद है. इसके साथ ही यह आंकड़ा 5.5 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है.

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ITR Filing Update: 4.5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल, जानिए इस बार क्यों नहीं बढ़��ेगी आखिरी तारीख

Income Tax Return

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 डीएनए हिंदी: वित्तीय वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि निकट है. आयकर विभाग (Income Tax Department) की वेबसाइट पर दिए गए ताजा अपडेट के मुताबिक अब तक 4.52 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है. जबकि 3.41 करोड़ रिटर्न का सत्यापन किया जा चुका है. कुछ यूजर्स ने ई-फाइलिंग वेबसाइट के ठीक से काम नहीं करने की भी शिकायत की है और अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है. हालांकि विभाग ने अंतिम तिथि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है.
 
कोविड अवधि के कारण तिथि बढ़ा दी गई थी

साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की लेट फीस से बचने के लिए 31 जुलाई तक ITR फाइल करने की अपील की है. उधर राजस्व सचिव तरुण बजाज (Revenue Secretary Tarun Bajaj) ने कहा है कि आईटीआर (ITR) फाइल करने की तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण अंतिम तिथि बार-बार बढ़ाई जा रही थी. 
 
क्यों नहीं बढ़ेगी तारीख?

आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में 31 दिसंबर 2021 तक कुल 5.89 करोड़ आईटीआर (ITR) बढ़े हुए तारीख के साथ दाखिल किए गए थे. इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में भी 5.95 करोड़ लोगों ने आईटीआर (ITR) दाखिल किया था. इस बार 29 जुलाई तक यह आंकड़ा 4.5 करोड़ को पार कर गया है. इसमें 3.41 करोड़ रिटर्न का सत्यापन भी किया गया है. आखिरी तारीख तक यह आंकड़ा 5.5 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है.
 
लास्ट डेट पर बढ़ेगा ट्रैफिक!

तरुण बजाज के मुताबिक पिछले साल आखिरी तारीख को रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 50 लाख से ज्यादा थी. इस बार 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स के आखिरी तारीख को रिटर्न दाखिल करने की उम्मीद है. ऐसे में हमने अपनी टीम को तैयार रहने को कहा है. सिस्टम अतिरिक्त भार वहन करने में सक्षम है इसलिए तिथि बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया गया है.
 
अगर आपको कार्यालय से फॉर्म-16 (Form-16) प्राप्त हुआ है तो बिना देर किए उसे भर दें. अगर आप 31 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी.

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