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Life certificate submit rule changed: पेंशनभोगियों अब कभी भी जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र!

EPFO Update: अब पेंशनभोगी पूरे वर्ष के दौरान कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो अगले एक वर्ष के लिए वैध होगा.

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Life certificate submit rule changed: पेंशनभोगियों अब कभी भी जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र!

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डीएनए हिंदी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के करोड़ों पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में छूट की घोषणा की है. पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय जमा कर सकते हैं. इससे पहले हर साल नवंबर के महीने में पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था. बिना रुकावट पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है. इसके जरिए पता चलता है कि पेंशनभोगी जीवित है या नहीं.

एक साल की होगी वैलिडिटी

ईपीएफओ (EPFO) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर यह जानकारी दी है. ट्वीट में कहा गया है कि EPS-95 के पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. यह जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा. यानी अब नवंबर महीने में ही करोड़ों पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी.

आप यहां जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं

पेंशनभोगी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके अलावा इसे बैंकों और डाकघरों में भी जमा किया जा सकता है.

घर बैठे भी जमा कर सकते हैं

आप घर बैठे भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है. पेंशन ( Pension) और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अनुसार पेंशनभोगी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग गठबंधन या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

बुजुर्ग पेंशनभोगियों को मिलेगी राहत

फेशियल रिकग्निशन ऑथेंटिकेशन उन बुजुर्ग पेंशनभोगियों की मदद करेगा जिन्हें जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए वृद्धावस्था के कारण अपने बायोमेट्रिक्स (फिंगर प्रिंट और आई रिकग्निशन) एकत्र करने में कठिनाई होती है. श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय श्रम (Union Labor) और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव (Employment Minister Bhupendra Yadav) ने पेंशनभोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (Face Authentication Technology) सुविधा शुरू की है.

इससे पहले ईपीएफओ (EPFO) की शीर्ष संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने अपनी 231वीं बैठक में पेंशनभोगियों के लिए ईपीएफओ सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए पेंशन के केंद्रीकृत वितरण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी. इसने कहा कि इसकी पेशकश विभिन्न चरणों में होगी और तौर-तरीकों को और विकसित किया जाएगा.

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