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PFRDA ने CKYC डॉक्यूमेंटेशन के जरिए पेपरलेस ऑनबोर्डिंग को बनाया और भी आसान, जानिए कैसे

PFRDA डिजीलॉकर के जरिए जारी दस्तावेजों के माध्यम से NPS के तहत अपनी पेंशन योजनाओं के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है.

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PFRDA ने CKYC डॉक्यूमेंटेशन के जरिए पेपरलेस ऑनबोर्डिंग को बनाया और भी आसान, जानिए कैसे

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डीएनए हिंदी: पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने सोमवार को पेपरलेस ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए कहा कि सरकार की केंद्रीय केवाईसी (CKYC) के माध्यम से इसकी योजना में शामिल होने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं. सेंट्रल केवाईसी (CKYC) सरकार की पहल है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न नियामकों के अंतर्गत आने वाले वित्तीय क्षेत्र में कई सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करने के लिए केवल एक बार केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) को पूरा करने की अनुमति देती है.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) डिजीलॉकर, आधार ईकेवाईसी (Aadhaar eKYC), पैन (PAN) या बैंक खाता डिटेल के माध्यम से जारी दस्तावेजों के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अपनी पेंशन योजनाओं के लिए पहले से ही डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है.

भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के हिस्से के रूप में विभिन्न डिजिटल पहलों की श्रृंखला में, पीएफआरडीए ने कहा कि संभावित ग्राहकों को सीकेवाईसी के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने के लिए एक और विकल्प प्रदान किया जाता है जो ऑनलाइन और पेपरलेस है.

CKYC का प्रबंधन सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (CERSAI) द्वारा किया जाता है. यह केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (CKYCR) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत केंद्र सरकार की इकाई है.

पीएफआरडीए ने एक विज्ञप्ति में कहा, "सीकेवाईसीआर का उद्देश्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाना और निवेशकों को केवाईसी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और उन्हें हर बार सत्यापित करने से रोकना है."

सीकेवाईसीआर वित्तीय क्षेत्र में निवेशकों के केवाईसी रिकॉर्ड का एक केंद्रीकृत भंडार है जो उनकी उचित सहमति के साथ पूरे क्षेत्र में केवाईसी रिकॉर्ड की अंतर-उपयोगिता की सुविधा प्रदान करता है.

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