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Sukanya Samriddhi Yojana: अब दो नहीं तीन बेटियों के भविष्य के लिए कर सकेंगे निवेश, जानिए यहां

Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप अपनी बेटियों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं तो सरकार के द्वारा चलाये गए इस योजना में निवेश कर सकते हैं. हालांकि सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं.

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Sukanya Samriddhi Yojana: अब दो नहीं तीन बेटियों के भविष्य के लिए कर सकेंगे निवेश, जानिए यहां

Sukanya Samriddhi Yojana

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डीएनए हिंदी: अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य की योजना बना रहे हैं तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं. केंद्र सरकार की ऐसी ही एक योजना है 'सुकन्या समृद्धि योजना' (Sukanya Samriddhi Yojana). इसमें 80सी (80C) के तहत निवेश पर छूट भी मिलती है. आइए जानते हैं SSY में हुए 5 बड़े बदलावों के बारे में.
 
खाता बंद करने के नियम में बदलाव

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) का खाता बेटी की मृत्यु या बेटी के निवास परिवर्तन पर पहले बंद किया जा सकता है. फिलहाल अब इसमें खाताधारक की जानलेवा बीमारी भी शामिल हो गई है इस स्थिति में भी खाता को बंद किया जा सकता है. अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में भी खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है.
 
'तीसरी' बेटी का भी खाता खुल जाएगा

पहले 80सी (80C) के तहत टैक्स छूट का फायदा सिर्फ दो बेटियों के खाते पर ही मिलता था. तीसरी बेटी के लिए इसमें कोई लाभ नहीं दिया जाता था. अब अगर एक बेटी के बाद दो जुड़वां बेटियां हैं तो उन दोनों का भी खाता खुलवाने का प्रावधान है.
 
ब्याज नियम में बदलाव

खाते में सालाना न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करने का प्रावधान है. न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर खाता डिफॉल्ट हो जाता है. नए नियमों के तहत खाता दोबारा सक्रिय नहीं होने पर खाते में जमा राशि पर मैच्योरिटी तक लागू दर पर ब्याज मिलता रहेगा. बता दें कि पहले ऐसा नहीं था.
 
खाते के संचालन के नियम

पहले बेटी 10 साल में खाते का संचालन कर सकती थी. अब नए नियमों के मुताबिक बेटियों को 18 साल की उम्र से पहले खाता संचालित करने की अनुमति नहीं है. इस उम्र तक केवल अभिभावक ही खाते का संचालन करेंगे.
 
साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी

नए नियमों के तहत खाते में गलत ब्याज वापस करने का प्रावधान हटा दिया गया है. इसके अलावा खाते का वार्षिक ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा.

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