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Supreme Court on GST: सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, जीएसटी में फंसा पैसा होगा वापस

Supreme Court on GST: Tax Credit के दावे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले से सैकड़ों कारोबारियों का फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा. जानकारों का कहना है कि यह फैसला मील का पत्थर है.

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डीएनए हिंदी: GST के मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने शुक्रवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) पोर्टल को 1 सितंबर से दो महीने के लिए खुला रखने का निर्देश दिया है ताकि व्यवसाय टैक्स क्रेडिट (Tax Credit) का दावा कर सकें. बता दें जुलाई 2017 में आई इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के बाद ऐसे कई मामले लंबित हैं. एक्सपर्ट्स ने इस फैसले को मील का पत्थर बताया है.
 
शीर्ष अदालत के फैसले से कई व्यवसायों को राहत मिलेगी, जो उत्पाद शुल्क और सर्विस टैक्स के पहले के शासन में टैक्स क्रेडिट को लेकर सरकार के खिलाफ मुकदमे लड़ रहे थे. बता दें कि जीएसटी (What is GST) में बदलाव के बाद वे इसका लाभ नहीं उठा सके. ऐसे में तमाम कारोबारियों को टैक्स क्रेडिट मिलने का मामला अटका हुआ है.
 
अटका हुआ पैसा

एक्सपर्ट्स ने कहा कि अदालत ने सरकार को 1 सितंबर से दो महीने की अवधि के लिए संबंधित फॉर्म भरने की अनुमति देने का निर्देश दिया है. लाइव मिंट की खबर के मुताबिक भारत में केपीएमजी (KPMG) के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन के अनुसार यह खबर तब प्रकाश में आता है जब कुछ तकनीकी खामियों की वजह से कई करदाता फार्म दाखिल नहीं कर पाते हैं. ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर तकनीकी खामियों की वजह से लोग फॉर्म नहीं भर पाए तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. ऐसे में उन्हें ऋण की वापसी प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है.
 
व्यापार के लिए सुनहरा अवसर

जैन ने कहा कि यह उन सभी व्यवसायों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिनका जीएसटी रिटर्न (GST Return) अटका हुआ है. फर्क नहीं पड़ता कि वह रिट याचिका के पक्षकार हैं या नहीं.हालांकि इस मामले में मीडिया द्वारा ई-मेल के जरिए पूछे गए सवाल का वित्त मंत्रालय ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है. बहरहाल कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों कारोबारियों को फायदा होने की संभावना है.
 
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