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Income Tax के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब इन सभी लोगों को फाइल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न

सीबीडीटी ने इनकम टैक्स के नए नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके तहत अब टैक्स के दायरे को बढ़ाया गया है.

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  • Apr 25, 2022, 07:29 AM IST

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने के नियमों (Income Tax Rules)  में 21 अप्रैल 2022 से बदलाव कर दिया है.  सरकार के इन बदलावों का कारण अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना माना जा रहा है . अब अलग इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी आईटीआर भरना जरूरी होगा. 

1.सभी को भरना होगा ITR

सभी को भरना होगा ITR
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केंद्र सरकार द्वारा जारी किए नियमों के तहत अब हर उस व्यक्ति के लिए ITR  फाइल करना अनिवार्य कर दिया  गया है, जिसका एक वित्त वर्ष के दौरान टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस (TDS) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस (TCS) 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है. 



2.क्या है नया नियम

क्या है नया नियम
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इनकम टैक्स के नए नियम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपये की छूट से कम है लेकिन TDS और TCS से होने वाली इनकम 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो अब उसे आईटीआर भरना ही पड़ेगा. 



3.सीनियर सिटीजन्स को राहत

सीनियर सिटीजन्स को राहत
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आपको बता दें कि ये नया नियम सीनियर सिटीजन के लिए कुछ राहत वाला है क्योंकि सीनियर सिटीजन के मामले में टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर लागू किया गया है. 



4.CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन

CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन
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इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा, "इन नियमों को आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2022 कहा जा सकता है. ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे." नोटिफिकेशन नंबर 37/2022 के माध्यम से सीबीडीटी ने एक नया नियम 12AB नोटिफाई किया है. इसके अनुसार किसी व्यक्ति की इनकम छूट सीमा से कम होने के बावजूद आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य करता है.



5.इन्हें भी भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न

इन्हें भी भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न
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इसके अलावा जिनके सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा है अब उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. साथ ही इस नियम के तहत उन कारोबारियों को भी कवर किया जाएगा जिनका सालाना कारोबार 60 लाख रुपये से अधिक और प्रोफेशनल रिसीट 10 लाख रुपये से अधिक होंगे. 



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